राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू जेल से बाहर है। वह फिलहाल अहमदाबाद वाले मोटेरा आश्रम में है। इस बीच मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला भक्त ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि आसाराम बापू जेल से ऑनलाइन लाइव प्रवचन देते थे। महिला ने आसाराम बापू के जोधपुर आश्रम वाले सेवादारों पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।
महिला भक्त ने किया यह दावा
महिला का आरोप है कि वह आसाराम बापू के जोधपुर के आश्रम में सत्संग सुनने आई थी। वह गुरु पूर्णिमा पर 21 जुलाई 2024 को अपनी 6 बहनों के साथ पहुंची थी। इस दौरान आश्रम में आसाराम का ऑनलाइन सत्संग चल रहा था। महिला ने आगे कहा कि परिसर में बने भवन में आश्रम में 4 सेवादारों ने उससे साथ अश्लील हरकत की। साथ ही बहनों से बदसलूकी की गई है।
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सेवादारों के खिलाफ दर्ज किया है केस
मामले में बोरानाडा थाने के एएसआई भगाराम ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी महिला ने जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद पेश किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस छेड़छाड़ और अश्लील हरकत को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में आसाराम के सेवादार अर्जुन उर्फ पंकज मीरचंदानी पुत्र किशनचंद, चेतनराम साहू पुत्र धन्नाराम, सचित भोला पुत्र श्यामसुंदर भोला और जीवन पर आरोप लगाया है।
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सत्संग में आसाराम बापू ने क्या कहा
रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला ने बताया कि 21 जुलाई 2024 को जोधपुर के पाल आसाराम का लाइव सत्संग चल रहा था, जिसमें आसाराम ने हमें कहा कि आंखें खोलो और सत्संग को ध्यानपूर्वक से सुनो, देखो, जागो, नहीं तो पछताओगे... आसाराम बापू के ऐसा कहने पर महिला ने सेवादारों से पूछा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। साथ ही ये पूछा कि आसाराम का केस अच्छी तरह से लड़ रहे हो या नहीं... तो साधकों ने जवाब दिया कि हमसे मत पूछो। आश्रम मैनेजमेंट और लीगल टीम के मुखिया पंकज मीरचंदानी से पूछो।
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सेवादारों ने की गलत हरकत
पीड़ित महिला ने बताया कि जब हमने मैनेजमेंट से मिलाने के लिए कहा तो तो साधकों ने कहा मिलवाने की बात कही। हम सभी बहनें भवन की पहली मंजिल पर उनके साथ पहुंची। जहां आरोपियों ने मिलकर हमें पकड़ लिया। गलत हरकत की।
आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत
बता दें कि स्वयंभू संत आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को जमानत दी थी। आसाराम को गांधीनगर के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप केस में 31 मार्च तक जमानत दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने फॉलोअर्स से नहीं मिलने की हिदायत दी थी। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को उन्हें जोधपुर रेप केस में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। इस दौरान देश के किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति मिली है।
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