MPPSC की डेंटल सर्जन परीक्षा में आरक्षण का पेंच, हाईकोर्ट ने ओबीसी की दो पोस्ट की होल्ड
Sanjay Gupta | Feb 25, 2026, 21:30 IST
Photograph: (the sootr)
MPPSC डेंटल सर्जन परीक्षा में आरक्षण संबंधी विवाद पर हाईकोर्ट ने दो OBC सीटों को होल्ड कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने गलत आरक्षण की बात कही थी।
News in Short
- MPPSC भर्ती में विवाद: डेंटल सर्जन के 385 पदों पर आरक्षण का पेंच फंस गया है।
- हाईकोर्ट का सख्त आदेश: अदालत ने फिलहाल ओबीसी वर्ग की दो सीटें होल्ड कर दी हैं।
- आरक्षण का गलत गणित: याचिका के अनुसार, EWS को गलत तरीके से 10% कोटा दिया गया।
- सरकार से मांगा जवाब: हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और आयोग को नोटिस जारी किया है।
- अगली सुनवाई 15 अप्रैल: अब अदालत इस पूरे मामले पर 15 अप्रैल को फैसला लेगी।
News in Detail
मप्र लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2024 में 385 पदों पर डेंटल सर्जन के पदों का विज्ञापन जारी किया था। इसे लेकर याचिकाकर्ता डॉ. शिवानी सोनी और डॉ. राम पटेल ने अधिवक्ता जयेश गुरनानी के जरिए याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि आयोग द्वारा जो आरक्षण किया गया वह गलत है।
9d10eeb2-2dd
याचिका में यह आधार लिया गया
b25124e4-e82
यह पद थे आरक्षित, इस तरह बताया था गलत
आरक्षण के हिसाब से अनारक्षित कैटेगरी में 128 पद, एससी में 62, एसटी में 77, ओबीसी में 104 और ईडब्ल्यूएस में केवल 14 पद ही होने थे। इन सभी तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए। अब अगली 15 अप्रैल को रखी गई है।
यह खबरें भी पढ़ें..
एमपी के सरकारी दफ्तरों में चल रहा बड़ा खेल, क्यों गायब हो रही फाइल
एमपी बिजली विभाग भर्ती: 979 पदों पर सरकारी नौकरी, बिना परीक्षा चयन
एमपी विधानसभा बजट सत्र में आज गूंजेगा आवारा पशुओं का मुद्दा, विभागीय बजट पर होगी चर्चा
एमपी के एग्जाम सेंटर में 10वीं की नाबालिग छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, मचा हड़कंप
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava