Bhopal सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुंबई की कोर्ट ने एब्सेंट होने पर NIA से मांगी हेल्थ रिपोर्ट

भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके को लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। 

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Sandeep Kumar
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सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर

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BHOPAL. महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके (  Malegaon blast ) के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर  ( Pragya Singh Thakur ) की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा इस मामले में आरोपी हैं और उनकी लगातार अनुपस्थिति से अदालत की सुनवाई में परेशानी हो रही है।  विशेष अदालत ने NIA से भाजपा सांसद के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है और 8 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है।

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प्रज्ञा के वकील ने कोर्ट से मांगा था पेशी से छूट 

प्रज्ञा ठाकुर ने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद के वकील ने फिर से छूट की मांग की। उन्होंने दावा किया कि प्रज्ञा ठाकुर सर्वाइकल-स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन से ग्रस्त हैं। आवेदन में उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर डॉक्टरों की सलाह पर भोपाल में अपने घर पर इलाज करा रही हैं। आवेदन के साथ एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है।

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कोर्ट ने दिया था तीन 3 अप्रैल को पेश होने का आदेश

बताया जाता है कि इस दौरान NIA ने अदालत को बताया कि चूंकि इस समय प्रज्ञा ठाकुर मुंबई में नहीं थीं। इसलिए वह उनके दावों की पुष्टि नहीं कर सकी। अदालत द्वारा विशेष तौर पर निर्देशित करने के बाद भी सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर 11 मार्च को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि 22 मार्च को इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने ठाकुर को 3 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर वे तय तारीख पर पेश नहीं हुईं तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

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यह है पूरा मामला

29 सितंबर 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किमी दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए थे। 2011 में एनआईए को केस ट्रांसफर होने से पहले महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने शुरुआत में मामले की जांच की थी। इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) अदालत वर्तमान में सीआरपीसी के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है।



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