नेशनल हेराल्ड केस: BJP अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले- सोनिया, राहुल कानून से ऊपर नहीं
Abhilasha Saksena Chakraborty | Apr 16, 2025, 16:12 IST
MP BJP President YD Sharma
नेशनल हेराल्ड मामले में मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा- यह देश किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है और न ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी देश के कानून से ऊपर हैं।
नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने के बाद से कांग्रेस द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन जारी हैं। पार्टी ईडी दफ्तरों का घेराव कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश भाजपा (BJP) अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इसी मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा- यह देश किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है और न ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी देश के कानून से ऊपर हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, शेयर की हेराफेरी की और फिर संपत्ति बनाई। ये बताया जाये कि गैरकानूनी तरीके से षडयंत्र करके सोनिया और राहुल ने प्रोपर्टीज पर कब्जा क्यों किया है?
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के बड़े नेता सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक भाजपा और मोदी सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नताओं के निशाने पर भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह,जीतू पटवारी सहित अन्य वरिष्ठ नेता इसे बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही बता रहे हैं।
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वीडी शर्मा ने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन इन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। दोनों अभी जमानत पर हैं।
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भाजपा अध्यक्ष ने कहा जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों की आवाज को मजबूत करने का अखबार था उसको इन लोगों ने अपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया, ATM बना दिया। हम कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार की भर्त्सना करते हैं और ED को जो धमकाने की बात की जा रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, हम इसे उचित नहीं मानते।
धरना देने से ED दबाव में नहीं आएगी
वीडी शर्मा ने कहा- आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहा था कि हमें फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने आपकी बात मानी, सुप्रीम कोर्ट ने मानी क्या? प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने की छूट है और काम होगा। धरना देने से ED दबाव में नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए।
एमपी न्यूज हिंदी
क्या है कांग्रेस का आरोप
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सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट से भी नहीं मिली है राहत
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गांधी परिवार ने प्राइवेट व्यापार बना दिया
धरना देने से ED दबाव में नहीं आएगी
क्या है पूरा मामला
- जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1938 में शुरू किया गया नेशनल हेराल्ड अखबार एजेएल कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता था।
- 2010 में इस कंपनी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी वाली यंग इंडिया कंपनी ने खरीद लिया।
- 2012 में बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका लगाते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप लगाया था।
- सुब्रमण्यम स्वामी ने इन नेताओं के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में खरीदने के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी।
- कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जून 2014 में समन जारी किया।
- ED ने अगस्त 2014 में मामले में कार्यवाही करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया।
- दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे सभी आरोपियों को जमानत दे दी।
- नेशनल हेराल्ड केस में 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबे समय तक पूछताछ की गई थी।
- 2023-24 में ईडी ने संपत्ति ज़ब्त करनी शुरू कर दी।
- अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की कुर्क संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए नोटिस जारी किया।
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