INDORE. इंदौर में NEET-UG परीक्षा के दौरान चार मई को हुई बारिश के चलते गई बिजली से आई समस्या पर हाईकोर्ट में दायर की रिट अपील पर गुरुवार को फाइनल सुनवाई हुई। सुनवाई करके डबल बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया, जो एक-दो दिन में आ सकता है। लेकिन बेंच ने उठते हुए जो शब्द कहे वह सबसे अहम रहे।
यह बोली बेंच
बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि क्या यह कह सकते हैं कि 22 लाख परीक्षा में बैठे थे और फिर से एसी, लाइट दें तो सफल हो जाएंगे। इसे हार्डलक, बैडलक ही कहेंगे कि 787 प्लेन एक ही क्रेश हुआ, इसमें जो महिला पहले फ्लाइट छूटने से खुद को अनलकी मान रही थी वह बाद में खुद को लकी मान रही थी।
दो घंटे तक चली यह सुनवाई
नेशनल टेस्टिंग एजेंशी (एनटीए) ने यह अपील दायर की है। सिंगल बेंच ने एनटीए को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ताओं की फिर से एग्जाम कराएं। इसके खिलाफ एनटीए ने अपील की।
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इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मृदल भटनागर ने कहा कि
बच्चों ने बहुत मेहनत की लेकिन एनटीए की परीक्षा व्यवस्था कमी में से इनका नुकसान हुआ। अन्य अधिवक्ताओं ने भी मांग रखी कि याचिकाकर्ताओं को या तो अतिरिक्त अंक दिए जाएं यदि रिटेस्ट नहीं होता है।
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि
केवल सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष परिस्थिति में ही रिटेस्ट की बात कही थी। इसमें रिटेस्ट संभव नहीं, यह असाधारण परिस्थिति नहीं है। यदि ग्रेस अंक देंगे तो टॉप टू में आने वाला इंदौर का अभ्यर्थी टापर हो जाएगा, अन्य भी आगे-पीछे हो जाएंगे। यह संभव नहीं है।
सभी ने समान सवाल किए
मेहता ने कहा कि निष्पक्ष कमेटी बनाकर इसका एनालिस किया था। सभी ने 180 में से 119 से 127 सवाल हल किए हैं। कुल 49 परीक्षा केंद्र में से इंदौर में 29 में पावर समस्या नहीं थी, 18 में पावर बैकअप शुरू हो गया था, दो को ही लेकर शिकायत हुई है लेकिन इसमें भी कमेटी ने पाया कि बच्चों ने समान सवाल हल किए जैसे दूसरे केंद्रों में हुआ।
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चार मई को आंधी-बारिश से गई थी बिजली
इंदौर में चार मई को परीक्षा के दौरान आंधी, बारिश होने से एक से डेढ़ घंटे तक बिजली गई थी। इसे लेकर याचिका लगी और परीक्षा प्रभावित होने से फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई। इस पर एनटीए के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई। बाद में एनटीए की अपील पर केवल याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट रोके गए और बाकी के रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दी गई।
हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए याचिकाकर्ताओं के इसमें भी वह जिन्होंने तीन जून के पहले याचिकाएं दायर की थी उनकी फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए। लेकिन अगले ही दिन एनटीए अपील में चला गया और इसके बाद रिट पिटीशन के आदेश पर स्टे हो गया। इसके बाद अब रिट अपील पर सुनवाई हुई। उधर इसी तरह के मद्रास हाईकोर्ट में लगे केस में हाईकोर्ट ने फिर से परीक्षा कराने की याचिका खारिज की थी। MP News
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