सहारा निवेशकों का भुगतान करने 5,000 करोड़ की नई किस्त होगी जारी, SC ने दिया आदेश
Jitendra Shrivastava | Sept 12, 2025, 16:20 IST
Photograph: (thesootr)
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के निवेशकों के लिए 5,000 करोड़ की नई किस्त जारी करने का आदेश दिया है। यह राशि SEBI-Sahara Refund Account से निकाली जाएगी और 31 दिसंबर 2026 तक निवेशकों को लौटाई जाएगी। अब तक करीब 5,053 करोड़ लौटाए जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह में फंसी जनता की रकम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के आवेदन पर सहमति जताते हुए SEBI-Sahara Refund Account से 5,000 करोड़ रुपए की नई निकासी की अनुमति दी है। यह रकम उन निवेशकों को लौटाई जाएगी, जिनका पैसा अब तक अटका हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट आदेश मेंसाफ कहा गया है कि राशि की अदायगी की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है, ताकि सभी दावेदारों को उनके वैध दावे का भुगतान हो सके। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की डिविजनल बेंच में हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह रकम Central Registrar of Cooperative Societies के माध्यम से वितरित की जाएगी और पूरी प्रक्रिया की निगरानी पूर्व जस्टिस आर. सुब्बाश रेड्डी करेंगे। यह व्यवस्था मार्च 2023 के आदेश में तय की गई थी, जिसे अब आगे भी लागू रखा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि Sahara-SEBI Refund Account में अभी भी करीब 24,979.67 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसका इस्तेमाल निवेशकों की अदायगी के लिए किया जा सकता है।
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SEBI की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक लगभग 1,13,504 करोड़ रुपए के दावे सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 5,053 रुपए करोड़ की राशि 26 लाख से अधिक निवेशकों को लौटाई जा चुकी है। वहीं, करीब 13.34 लाख निवेशकों के दावे अभी जांच प्रक्रिया में हैं, जिनकी राशि लगभग 27,849 करोड़ रुपए बैठती है।
अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक और 32 लाख सहारा निवेशक अपने दावे पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि जिन निवेशकों का पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, उन्हें जल्द राहत मिल सकेगी।
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यह आदेश उन लाखों छोटे-बड़े निवेशकों के लिए बड़ी राहत है, जो कई सालों से अपने पैसों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के आदेश ने यह भी भरोसा दिलाया है कि निवेशकों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और कोर्ट सहित सरकारी संस्थाएं उनके निवेश की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर कदम उठाने को तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट आदेश मेंसाफ कहा गया है कि राशि की अदायगी की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है, ताकि सभी दावेदारों को उनके वैध दावे का भुगतान हो सके। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की डिविजनल बेंच में हो रही है।
पहले की तरह ही रहेगी निगरानी प्रक्रिया
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1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दावे
अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक और 32 लाख सहारा निवेशक अपने दावे पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि जिन निवेशकों का पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, उन्हें जल्द राहत मिल सकेगी।
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निवेशकों की मिल रही राहत
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