नवविवाहितों के लिए खुशखबरी: अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के मिलेगा पासपोर्ट, जानें क्या है नियम
Sandeep Kumar | Sept 15, 2025, 19:34 IST
Photograph: (thesootr)
देशभर में नवविवाहित जोड़ों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। पहले मैरिज सर्टिफिकेट और एनेक्सचर-जे जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब मैरिज सर्टिफिकेट पासपोर्ट के लिए अनिवार्य नहीं है।
देशभर में नवविवाहित जोड़ों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। पहले जिन नवविवाहितों को मैरिज सर्टिफिकेट और एनेक्सचर-जे जैसे दस्तावेज जमा करने होते थे, अब यह नियम बदल दिए गए हैं। अब मैरिज सर्टिफिकेट पासपोर्ट के लिए अनिवार्य नहीं है। आइए जानते हैं क्या बदलाव हुए है।
पहले नवविवाहितों को पासपोर्ट में पति-पत्नी का नाम जोड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट या एनेक्सचर-जे जमा करना आवश्यक था। अप्रैल 2025 के नियमों में संशोधन के बाद अब शादी का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं रहेगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन नवविवाहितों के लिए राहत की खबर है, जो शादी के तुरंत बाद पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। अब उन्हें केवल एनेक्सचर-जे की मदद से पासपोर्ट आवेदन पूरा करना होगा।
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अब पासपोर्ट के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। दंपती को केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम और पता अन्य दस्तावेजों जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड या पैन कार्ड से मेल खाता हो। अगर नाम या पता मेल नहीं खाता, तो आवेदन रद्द हो सकता है।
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एनेक्सचर-जे एक संयुक्त स्व-घोषणा पत्र है। इसमें पति और पत्नी खुद अपने नाम, पता और वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। यह मैरिज सर्टिफिकेट का वैकल्पिक दस्तावेज माना जाता है।
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नए नियमों के अनुसार, पासपोर्ट आवेदन करते समय दस्तावेज सही-सही होने चाहिए। यदि नाम या पता दस्तावेजों से मेल नहीं खाता, तो आवेदन रद्द हो सकता है।
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पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में पति-पत्नी के नाम और पते की जांच।
एनेक्सचर-जे तैयार करना और सही तरीके से हस्ताक्षरित करना।
अन्य पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी के अनुसार नाम और पता सुनिश्चित करना।
आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों की कॉपी और मूल की उपलब्धता।
समय की बचत: मैरिज सर्टिफिकेट की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं।
सरल प्रक्रिया: केवल एनेक्सचर-जे जमा करना पर्याप्त।
सरकारी रिकॉर्ड अपडेट: पासपोर्ट में पार्टनर का नाम जोड़ना आसान।
कम कानूनी झंझट: मैरिज सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता से प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
ऑनलाइन या केंद्र पर पासपोर्ट शुल्क का भुगतान करें।
नए नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
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बिना मैरिज सर्टिफिकेट के मिलेगा पासपोर्ट
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एनेक्सचर-जे क्या है और इसे कैसे जमा करें?
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एनेक्सचर-जे में क्या शामिल होना चाहिए?
- पति-पत्नी का पूरा नाम और पता
- शादी की तारीख की पुष्टि
- वैवाहिक स्थिति की सत्यापित जानकारी
- दोनों की हस्ताक्षरित घोषणा
एनेक्सचर-जे के फायदे
- मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होने पर पासपोर्ट बनवाना संभव
- आवेदन प्रक्रिया तेज और आसान
- सरकारी रिकॉर्ड में वैवाहिक स्थिति का वैकल्पिक दस्तावेज
पासपोर्ट आवेदन में ध्यान रखने योग्य बातें
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आवश्यक कदम
एनेक्सचर-जे तैयार करना और सही तरीके से हस्ताक्षरित करना।
अन्य पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी के अनुसार नाम और पता सुनिश्चित करना।
आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों की कॉपी और मूल की उपलब्धता।
क्या बदलाव नवविवाहितों के लिए लाभकारी हैं?
सरल प्रक्रिया: केवल एनेक्सचर-जे जमा करना पर्याप्त।
सरकारी रिकॉर्ड अपडेट: पासपोर्ट में पार्टनर का नाम जोड़ना आसान।
कम कानूनी झंझट: मैरिज सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता से प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
नवविवाहित जोड़े के लिए पासपोर्ट बनवाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1: आवेदन फॉर्म भरना
- ऑनलाइन या पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में फॉर्म भरें।
- पति-पत्नी का नाम और पता सभी दस्तावेजों के अनुसार दर्ज करें।
स्टेप 2: दस्तावेज जमा करना
- एनेक्सचर-जे (Annexure-J)
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, Voter ID)
- फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज
स्टेप 3: शुल्क भुगतान
स्टेप 4: एपीपी (Appointment) और वेरिफिकेशन
- पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट
- दस्तावेजों का सत्यापन
- आवेदन पूरा होने के बाद पासपोर्ट वितरण
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