मंत्री के करीबी कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी सहित 14 को NCLT से नोटिस

मामला रश्यिन नागरिक गौरव अहलावत की जीआरवी कन्फेक्शनरी कंपनी हड़पने का है, जिसमें वह ट्रिब्यूनल गए हैं। ट्रिब्यूनल ने सभी को नोटिस देकर सार्वजनिक सूचना के जरिए भी नोटिस सार्वजनिक किए हैं और 24 फरवरी को जवाब देने के आदेश हैं। 

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Sanjay gupta
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मप्र सरकार के मंत्री के करीबी कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी सहित उनके रिश्तेदार व विविध कंपनियों में डायरेक्टर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ से नोटिस जारी हो गए हैं। मामला रशियन नागरिक गौरव अहलावत की जीआरवी कन्फेक्शनरी कंपनी हड़पने का है, जिसमें वह ट्रिब्यूनल गए हैं। ट्रिब्यूनल ने सभी को नोटिस देकर सार्वजनिक सूचना के जरिए भी नोटिस सार्वजनिक किए हैं और 24 फरवरी को जवाब देने के आदेश हैं। 

इन सभी को जारी हुए नोटिस

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गौरव अहलावत के साथ ही उनकी मां कृष्णा वंती ने यह केस लगाया है। इस केस में जीआरवी बिस्किट प्रालि कंपनी, डायरेक्टर मानव सिंह ग्रेवाल, संजय कलवानी, नितिन जीवनानी, कंचन जीवनानी, संजय जैसवानी, झिलमिल कोमोडील प्रालि डायरेक्टर दिनेश मनवानी। वहीं सायनास्योर सप्लायर्स प्रालि डायरेक्टर दिनेश मनवानी, होपवेल बार्टर प्राइल डायरेक्टर दिनेश मनवानी, नवरात्रा इन्फ्रा प्रापर्टीज प्रालि डायरेक्टर नितिन जीवनानी, केम्को च्यू फूड प्रालि डायरेक्टर आंशु डेम्बला, आईसीआईसीआई बैंक छोटी खजरानी इंदौर ब्रांच और एचडीएफसी बैंक स्कीम 54 ब्रांच व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस जारी हुए हैं।

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यह लगाए गए आरोप

अहलावत द्वारा कंपनी में याचिका में कहा गया है कि जीआरवी कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग 99.70 फीसदी थी जिसे इन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए 23 फीसदी कर दिया और कंपनी पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में जैसवानी सहित दर्जन भर आरोपियों पर कोर्ट के आदेश से पहले ही कई गंभीर धाराओं में दिसंबर में केस दर्ज हो चुका है। लेकिन पुलिस ने पहले तीन माह तक जहां एफआईआर नहीं की। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद की तो फिर गिरफ्तारी, नोटिस, पूछताछ कुछ नहीं किया और हाथ पर हाथ धरे बैठी है। 

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इन धाराओं में हो चुका केस 

रशियन नागिरक गौरव अहलावत के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया कि जैसवानी सहित अन्य आरोपियों पर डकैती, अपहरण, घर में घुसकर मारपीट जैसी दस धाराओं में कसे हुआ है। जिसमें लसूडिया पुलिस ने 115(2), 126(2), 127(2), 331(6), 351(3),140 (3), 310(2), 316(2), 316(5) और 3(5) और जोड़ी गई है। बीएनएस धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) भी लगी है।  नई धाराओं में आजीवन तक की सजा के प्रावधान है।

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आरोपियों में यह सब नाम 

आरोपियों में संजय जैसवानी, विजय जैसवानी, संजय कलवानी, दिनेश मनवानी, नितिन जीवनानी और कंचन जीवनानी के साथ जैसवानी के बॉडीगार्ड जय माथे, सदीप कल्याणे, नदीम शेख के भी नाम जोड़े गए हैं।

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