मध्यप्रदेश में वुशु एसोसिएशन के विवाद में रजिस्ट्रार को नोटिस

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वुशु एसोसिएशन के विवाद में भोपाल के पंजीयन कार्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही टिप्पणी की है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए।

author-image
Rahul Garhwal
New Update
mp highcourt
Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

नील तिवारी, JABALUR. वुशु एसोसिएशन (Wushu Association) के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (mp high court) ने पंजीयन कार्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए ये टिप्पणी की कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी एसोसिएशन के सेक्रेटरी मनोज गुप्ता की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। 

क्या है मामला ?

वुशु एसोसिएशन के पदाधिकारी को लेकर विवाद चल रहा है। एसोसिएशन की 2 बॉडी बन गई थी जिसमें पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा जांच करने पर ये पाया गया कि दोनों ही एसोसिएशन अवैध हैं, जिन्हें रजिस्ट्रार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संगठन को चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया।

हाइकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन

पिछली सुनवाई के दौरान यानी 30 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने 30 दिन के अंदर वुशु एसोसिएशन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही 60 दिन के अन्दर नए चुनाव कराने के भी आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंजीयक कार्यालय के रजिस्ट्रार ने कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया। इसी को लेकर एसोसिएशन के मनोज गुप्ता ने एक अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर बहस करते हुए याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट की स्पष्ट आदेश के बाद भी 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया क्या है जिससे संगठन के कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है।

ये खबर भी पढ़िए..

IIM इंदौर में 100 फीसदी प्लेसमेंट, औसत पैकेज 25.68 लाख, अधिकतम 1 करोड़

CBSE के नाम से कई फर्जी ट्विटर अकाउंट्स, जानिए कौनसा है ऑफिशियल हैंडल

बोर्ड परीक्षा की फर्जी खबर फैलाई तो होगा एक्शन, CBSE ने दी चेतावनी

रजिस्ट्रार को नोटिस

हाईकोर्ट ने पंजीयक के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए ये पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आखिर प्रशासक क्यों नहीं नियुक्त किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि है उनके आदेश की तामील न करने पर क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाए।

High Court notice to Registrar Wushu Association dispute Wushu Association MP High Court
Advertisment