ओबीसी आरक्षण मामले में जवाब के 13 हजार पन्ने आए सामने
Neel Tiwari | Oct 02, 2025, 17:37 IST
Photograph: (thesootr)
ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए जवाब के तहत 13,061 पन्नों का एक विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। यह दस्तावेज ओबीसी आरक्षण से जुड़े विभिन्न आयोगों और अदालतों के निर्णयों को प्रस्तुत करता है, जिससे मामला और भी जटिल बन गया है।
महाजन रिपोर्ट के कुछ पन्नों के सामने आने के बाद मचे विवाद के बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए जवाब के लगभग पांच वॉल्यूम में 13061 पन्नों की जानकारी सामने आ चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की ओबीसी वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के हवाले से यह सभी दस्तावेज हमारे सामने आए हैं जिनकी जानकारी हम आपको हर वॉल्यूम के अनुसार दे रहे हैं।
ओबीसी आरक्षण ( OBC RESERVATION) को लेकर चल रही देश की सबसे बड़ी कानूनी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब के 13 हजार से ज्यादा पन्नों सामने आए है, जिसने पूरे मामले को और भी गहराई से समझने का मौका दिया है।
पांच बड़े वॉल्यूम में विभाजित ये दस्तावेज न सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की हकीकत को सामने रखते हैं, बल्कि मंडल आयोग से लेकर महाजन आयोग तक और सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों तक का पूरा खाका पेश करते हैं।
ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के द्वारा दिए गए लिखित सबमिशन इस वॉल्यूम में दिए गए हैं। जिसमें अशिता दुबे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन और कृष्ण नारायण वर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन मुख्य है। कृष्ण वर्मा मामले में सरकार की ओर से दिए गए जवाब में एक एफिडेविट भी है जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी अजय कटेसरिया ने यह बताया है कि मध्य प्रदेश में 4 फरवरी 2024 से लेकर अगस्त 2025 के बीच भर्तियों के रिजल्ट कुल 44338 है, जिनमें से 36228 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और 3867 रिजल्ट हेल्ड हैं।
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वॉल्यूम-II में महत्वपूर्ण रिपोर्टों सलंग्न की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (Madhya Pradesh Backward Classes Commission) और मंडल आयोग (Mandal Commission) जैसी रिपोर्ट शामिल हैं। यह वॉल्यूम 6038 पन्नों का सबसे बड़ा संकलन है।
जवाब में प्रस्तुत की गई महाजन आयोग के नाम से जानी जाने वाली मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट (श्री रामजी महाजन की अध्यक्षता में) हिंदी और अंग्रेजी दोनों ट्रांसलेशन में जमा की गई है जो मिलाकर कुल 2006 पन्नों में है।इसके साथ ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की 1996 से लेकर 2022 तक की वार्षिक रिपोर्टें भी इस वॉल्यूम में ही हैं।
मंडल आयोग रिपोर्ट: मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, जो कुल 426 पन्नों में विस्तृत हैं।
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वॉल्यूम-III में विविध दस्तावेज, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष दायर किए गए वाद-पत्र (Pleadings) और न्यायालयों द्वारा पारित आदेश (Orders) शामिल हैं। यह वॉल्यूम कुल 1791 पन्नों का है।
इसमें दिए गए दस्तावेजों में संविधान सभा में हुए वाद, MP पब्लिक सर्विस कमीशन के विज्ञापन, और मध्य प्रदेश में ओबीसी की केंद्रीय सूची जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। 'मेधावी आरक्षित वर्ग के छात्रों की सूची' (List of Meritorious Reserved Category Students) भी एक बड़ा दस्तावे है, जो अकेले 825 पन्नो में है।
वाद-पत्र: विभिन्न रिट याचिकाओं के वाद-पत्र भी इस वॉल्यूम में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, 'कृष्ण नारायण वर्मा और अन्य बनाम MP राज्य और अन्य' का वाद-पत्र दिया गया है।
आदेश: इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कुल 16 आदेश शामिल हैं। उदाहरण के लिए, SLP (C) No. 18816-17 of 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
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वॉल्यूम-IV में आरक्षण से संबंधित विभिन्न सांविधिक अधिनियम (Statutory Enactments) और नियम शामिल हैं, जैसे 'मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) अधिनियम, 1994'। इसमें 'मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019' और 'MP लोक सेवा (आरक्षण) नियम, 1998' जैसे मुख्य अधिनियम शामिल हैं।
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वॉल्यूम-V में आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कुल 32 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Precedents) शामिल हैं। यह वॉल्यूम कुल 5063 पन्नों का है।
ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय जैसे एमआर बालाजी और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मंडल फैसला भी जवाब में संलग्न किया गया है। इसमें जर्नेल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और जनहित अभियान बनाम भारत संघ (EWS आरक्षण पर निर्णय) भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की ओबीसी वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के हवाले से यह सभी दस्तावेज हमारे सामने आए हैं जिनकी जानकारी हम आपको हर वॉल्यूम के अनुसार दे रहे हैं।
ओबीसी आरक्षण ( OBC RESERVATION) को लेकर चल रही देश की सबसे बड़ी कानूनी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब के 13 हजार से ज्यादा पन्नों सामने आए है, जिसने पूरे मामले को और भी गहराई से समझने का मौका दिया है।
पांच बड़े वॉल्यूम में विभाजित ये दस्तावेज न सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की हकीकत को सामने रखते हैं, बल्कि मंडल आयोग से लेकर महाजन आयोग तक और सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों तक का पूरा खाका पेश करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले के दस्तावेजों का सार...
वॉल्यूम-I: याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के लिखित सबमिशन (81 पन्ने)
ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के द्वारा दिए गए लिखित सबमिशन इस वॉल्यूम में दिए गए हैं। जिसमें अशिता दुबे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन और कृष्ण नारायण वर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन मुख्य है। कृष्ण वर्मा मामले में सरकार की ओर से दिए गए जवाब में एक एफिडेविट भी है जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी अजय कटेसरिया ने यह बताया है कि मध्य प्रदेश में 4 फरवरी 2024 से लेकर अगस्त 2025 के बीच भर्तियों के रिजल्ट कुल 44338 है, जिनमें से 36228 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और 3867 रिजल्ट हेल्ड हैं।
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ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज, जीतू ने कहा- सरकार बहाने बनाकर OBC को उलझा रही, मंत्री गौर ने किया पलटवार
वॉल्यूम-II: ओबीसी से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट (6038 पन्ने)
जवाब में प्रस्तुत की गई महाजन आयोग के नाम से जानी जाने वाली मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट (श्री रामजी महाजन की अध्यक्षता में) हिंदी और अंग्रेजी दोनों ट्रांसलेशन में जमा की गई है जो मिलाकर कुल 2006 पन्नों में है।इसके साथ ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की 1996 से लेकर 2022 तक की वार्षिक रिपोर्टें भी इस वॉल्यूम में ही हैं।
मंडल आयोग रिपोर्ट: मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, जो कुल 426 पन्नों में विस्तृत हैं।
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वॉल्यूम-III: दस्तावेज, वाद-पत्र और आदेश
इसमें दिए गए दस्तावेजों में संविधान सभा में हुए वाद, MP पब्लिक सर्विस कमीशन के विज्ञापन, और मध्य प्रदेश में ओबीसी की केंद्रीय सूची जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। 'मेधावी आरक्षित वर्ग के छात्रों की सूची' (List of Meritorious Reserved Category Students) भी एक बड़ा दस्तावे है, जो अकेले 825 पन्नो में है।
वाद-पत्र: विभिन्न रिट याचिकाओं के वाद-पत्र भी इस वॉल्यूम में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, 'कृष्ण नारायण वर्मा और अन्य बनाम MP राज्य और अन्य' का वाद-पत्र दिया गया है।
आदेश: इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कुल 16 आदेश शामिल हैं। उदाहरण के लिए, SLP (C) No. 18816-17 of 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
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वॉल्यूम-IV: अधिनियमों की जानकारी (57 पन्ने)
वॉल्यूम-IV में आरक्षण से संबंधित विभिन्न सांविधिक अधिनियम (Statutory Enactments) और नियम शामिल हैं, जैसे 'मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) अधिनियम, 1994'। इसमें 'मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019' और 'MP लोक सेवा (आरक्षण) नियम, 1998' जैसे मुख्य अधिनियम शामिल हैं।
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वॉल्यूम-V हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले के न्यायिक निर्णय (5063 पन्ने)
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