पटेल मोटर्स, मारुति सुजुकी ने कार खरीदी में झूठे वादे किए, फोरम ने दिए राशि लौटाने के आदेश

पटेल मोटर्स, मारुति सुजुकी पर कार खरीदी के दौरान झूठे वादे करने का आरोप साबित हुआ, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक को राशि लौटाने के आदेश दिए। 

author-image
Sanjay Gupta
एडिट
New Update
maruti-suzuki-false-promises-refund-order
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

INDORE. इंदौर के प्रसिद्ध कार शोरूम पटेल मोटर्स और साथ ही मारुति सुजुकी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने आदेश जारी किए हैं। एक उपभोक्ता द्वारा दोनों के खिलाफ केस दायर कर बताया गया था कि इन्होंने खरीदी में छूट के झूठे वादे किए। इसके बाद यह आदेश जारी हुए और राशि लौटाने के आदेश दिए गए हैं।

इतनी राशि लौटाने के आदेश

फरियादी मनोहर भंडारी द्वारा अधिवक्ता चंचल गुप्ता द्वारा केस दायर किया गया। इसमें फोरम के अध्यक्ष विकास राय और सदरस्य निधि बारंगे ने आदेश जारी कर कहा कि पटेल मोटर्स द्वारा फरियादी को 33 हजार 987 रुपए लौटाए, और केस पेश करने की तारीख सितंबर 2020 से इस पर 6 फीसदी की दर से ब्याज भी अदा करे। साथ ही मानसिक आघात के लिए 5 हजार रुपए दें, केस व्यय के भी पांच हजार रुपए दें। आदेश दिनांक से 45 दिन में यह किया जाए।

यह खबर भी पढ़ें... इंदौर में कलेक्टर ने एसडीएम के कार्य विभाजन करने के बाद अब बनाए लिंक अधिकारी

यह है मामला

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड डॉ. मनोहर भंडारी ने अगस्त 2019 में एक कार मेले के दौरान अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज में देकर पटेल मोटर्स से नई कार खरीदी थी उस समय बताया गया कि पुरानी कार की अधिकतम कीमत देकर आकर्षक योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा I इस दौरान अधिकृत विक्रेता ने कोटेशन दिया। जब कार खरीदी गई तो फरियादी ने कोटेशन के आधार पर दिए गए ऑफर की राशि घटाकर 6 लाख 26 हजार 811 रुपए का भुगतान कर दिया। कार के बिल अलग-अलग राशियों के दिए गए और उन बिलों में में पुरानी कार की कीमत 77 हजार रुपए के स्थान पर 60 हजार रुपए अंकित थी I जब उपभोक्ता ने नेशनल कंजूमर हेल्पलाइन में शिकायत की तो 2 नवम्बर को भेजे गए बिल में भी अनेक तरह की हेराफेरी  की गई थी I

यह खबर भी पढ़ें... इंदौर में सट्टा चलाने वाले अपराधी ने आजादनगर एसीपी को दिया बुके, फोटो भी डाली

बिल में और भी किए खेल

इस तरह कोटेशन के अतिरिक्त उपभोक्ता के चार अलग-अलग राशियों के बिल दिए गए और पुरानी कार के इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस जो 19 हजार 370 रुपए था वह भी नहीं दिया गया। उपभोक्ता की सहमति लिए बिना ही एक्सटेंडेड वारंटी की राशि 12648 रुपए भी लिए गए थे I इतनी सारी विसंगतियों की शिकायतों के बाद जब पटेल मोटर्स ने समस्या के समाधान में रुचि नहीं ली तो उपभोक्ता ने अधिवक्ता  चंचल गुप्ता के माध्यम से साल 2020 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी।

यह खबर भी पढ़ें... इंदौर में बीजेपी विधायकों ने लगाई बोलियां- मेरे 51 लाख रुपए, मेरे 15 लाख

इंदौर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 306 नर्स की नियुक्ति अवैध, HC में यह आया कारण

MP News एमपी न्यूज इंदौर एमपी न्यूज हिंदी maruti suzuki मारुति सुजुकी