New Guidelines on Illegal Mining : अवैध खनन ( Illegal mining ) को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत पुलिस, पटवारी और एएसआई स्तर के पुलिसकर्मी अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए नहीं जा सकेंगे। वे पहले राजस्व अफसरों को सूचना देंगे इसके बाद राजस्व अफसरों के निर्देश पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए शहर में 40 जगहों पर ई चेक गेट लगवाए जाएंगे और ड्रोन से रेत खदानों का सर्वे किया जाएगा।
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दरअसल, बीते दिन 5 मई को शहडोल में अवैध रेत से लोड ट्रैक्टर चालक ने ASI को कुचल दिय था जिससे ब्यौहारी थाने में पदस्थ ASI महेंद्र बागरी की मौके पर ही मौत हो गई। ASI महेंद्र बागरी अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर वे कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। वहीं इससे लगभग 5 महीने पहले भी शहडोल में रेत खनन माफिया ने ब्योहारी तहसील के खड्डा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। इन दोनों घटनाओं के बाद सरकार नई गाइडलाइन जारी की है।
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एसडीएम करेंगे कार्रवाई
अवैध खनन पर कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सीईओ और खनिज विभाग के अफसरों को होगा। वे पुलिस बल की मांग कर कार्रवाई कर सकते हैं। कोई वाहन तय मात्रा से अधिक परिवहन कर रहा है तो पुलिस सिर्फ अधिकारियों को सूचना देगी। फिर एसडीएम कार्रवाई करेंगे।
गाइडलाइन में नदियों के अंदर पानी में खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध की बात कही गई है। सरकार ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर इन प्रक्रिया के बारे में अधिकारियों-कर्मचारियों को जानकारी दें।
रेत खदानों का ड्रोन सर्वे
40 जगह लगेंगे एआई चेक गेट, सबसे पहले भोपाल में अवैध खनन राेकने के लिए प्रदेश के 40 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मानव रहित ई चेक गेट लगेंगे। 10 माह में यह व्यवस्था लागू होगी। सबसे पहले भोपाल में 3 लगेंगे। रेत खदानों का ड्रोन सर्वे कर खनन और भंडारण का आकलन होगा।
अवैध खनन पर नई गाइडलाइन