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BHOPAL. एसआई-सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए हाईकोर्ट से उम्र सीमा में छूट मिली। इसके बाद भी शनिवार को याचिकाकर्ता आवेदन जमा नहीं कर पाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईएसबी ने पोर्टल खोला। हालांकि, उम्र सीमा की पाबंदी नहीं हटाई गई।
दिनभर कोशिश करने के बाद भी कोई आवेदन अपलोड नहीं कर पाया। पोर्टल 26 से 31 दिसम्बर तक 6 दिन के लिए खोला गया है। अब दो दिन बीत चुके हैं। आवेदन के लिए युवाओं के पास चार दिन ही शेष हैं।
निराश युवाओं को हाईकोर्ट ने दी है राहत
मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा साल 2017 के बाद यानी आठ साल बाद पुलिस एसआई और सूबेदार की भर्ती की जा रही है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 10 नवम्बर को आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी। एसआई और सूबेदार परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आयु सीमा में तीन साल की रियायत नहीं मिलने से हजारों को निराशा का सामना करना पड़ा था। सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण वर्दीधारी पदों पर भर्ती में उम्र सीमा में तीन साल की रियायत की घोषणा की। इस संबंध में मप्र मंत्रालय से आदेश भी जारी किया गया था।
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उम्र सीमा की पाबंदी बनी रही बाधा
सरकार के लिखित आश्वासन के बाद युवाओं ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। इसके बाद ईएसबी डायरेक्टर ने पोर्टल रि-ओपन करने की सूचना दी। शनिवार को याचिकाकर्ता अभ्यर्थी पोर्टल पर आवेदन जमा करने पहुंचे। अधिकतम आयु सीमा 33 साल की पाबंदी के कारण वे आवेदन जमा नहीं कर पाए।
रस्मअदायगी के लिए खोला पोर्टल
एसआई- सूबेदार भर्ती परीक्षा में शामिल होने महीने भर से दौड़भाग कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है। ईएसबी का रवैया हाईकोर्ट के आदेश पर भी नहीं सुधरा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंडल ने केवल रस्मअदायगी के लिए पोर्टल पर सूचना अपलोड कर दी। लेकिन तकनीकी बाधा दूर नहीं की गई। इस वजह से जानकारी के साथ आवेदन अपलोड करने के बाद वे कामयाब नहीं रहे। दिन भर परेशान होने के बाद युवाओं ने कई बार ईएसबी में शिकायतें दर्ज कराई। बावजूद इसके, समस्या का समाधान नहीं हो सका।
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युवाओं के भविष्य से खिलवाड़
मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान का कहना है युवाओं को आवेदन जमा करने केवल छह दिन का समय मिला है। उसमें भी दो दिन ऐसे ही बीत गए हैं। ईएसबी द्वारा सूचना जारी करने में शुक्रवार और तकनीकी बाधा की वजह से रविवार का दिन खाली चला गया।
अब अभ्यर्थियों के लिए चार दिन का समय ही बचा है। ईएसबी का यह रवैया न केवल हाईकोर्ट के आदेश बल्कि युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ करने वाला है। उधर द सूत्र ने ईएसबी डायरेक्टर साकेत मालवीय से भी संपर्क किया। लेकिन व्यस्तता की वजह से वे इस मामले में जानकारी नहीं दे सके।
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