मध्य प्रदेश के बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों को झटका, सैकड़ों नियुक्तियां निरस्त

Deeksha Nandini Mehra | Aug 30, 2024, 07:49 IST
Share
बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक
बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य नहीं माने गए हैं।

मध्य प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों (Primary Teacher) को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाईकोर्ट (High Court) के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त किए गए बी.एड. डिग्रीधारी अब प्राथमिक शिक्षक के पद पर बने नहीं रह सकते।

स्कूल शिक्षा विभाग ने की हजारों बी.एड. डिग्रीधारियों की नियुक्तियां

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बी.एड. शिक्षकों को एक वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से छह महीने का ब्रिज कोर्स (Bridge Course) करना था। जिन्होंने इस निर्देश का पालन नहीं किया, उन्हें भी सेवा से अलग किया जा सकता है। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) और ट्रायबल वेलफेयर विभाग (Tribal Welfare Department) ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों की अनदेखी करते हुए हजारों बी.एड. डिग्रीधारियों की नियुक्तियां कर दीं।

7eff12b0-4dd
7eff12b0-4dd


अवैध रूप से की गई नियुक्तियां

29 अगस्त 2024 को जबलपुर (Jabalpur) में डीपीआई (DPI) ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि जहां अवैध रूप से नियुक्तियां की गई हैं, उन सभी नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित अंतिम निर्णय में स्पष्ट किया गया कि उस दिनांक के बाद की सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी।

21349442-3a1
21349442-3a1


डी.एल.एड. डिग्री धारियों ने लगाई थी याचिका

इस मामले में डी.एल.एड. (D.El.Ed.) डिग्री धारियों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर (Rameshwar Singh Thakur) के माध्यम से न्याय की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करके बी.एड. डिग्रीधारियों की नियुक्तियां की और अब उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। इससे न केवल बी.एड. डिग्रीधारियों का भविष्य प्रभावित हुआ है, बल्कि योग्य डी.एल.एड. धारियों को भी प्राथमिक शिक्षक पद से वंचित कर दिया गया है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • सुप्रीम कोर्ट
  • हाईकोर्ट
  • B. Ed degree holders
  • एमपी स्कूल शिक्षा विभाग
  • Mp news in hindi
  • मप्र प्राथमिक शिक्षक
  • बीएड डिग्रीधारी
  • जबलपुर डीपीआई
  • ट्रायबल वेलफेयर विभाग
  • डीएलएड डिग्रीधारी
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज