बोनस अंक पर 13 हजार 89 प्राथमिक शिक्षक अभ्यार्थियों को HC से झटका
Neel Tiwari | Aug 19, 2026, 20:45 IST
शिक्षक अभ्यार्थियों को HC से झटका
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के बोनस अंक विवाद में डबल बेंच ने अपीलें खारिज कीं। कोर्ट ने गलत जानकारी देकर बोनस लेने को गंभीर माना। अब संशोधित मेरिट सूची के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बोनस अंक विवाद सामने आया।
- हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व चयनितों को राहत नहीं दी।
- कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा।
- अब संशोधित मेरिट सूची के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- कोर्ट ने गलत जानकारी देकर लाभ लेने को गंभीर माना।
RCI बोनस अंक विवाद ने बदली भर्ती की तस्वीर
इस फैसले से पहले चयनित 13089 शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में दायर अपील के विरोध में अधिवक्ता आलोक वागरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने तथ्य रखे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि RCI सर्टिफिकेट की गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों को पहले भी मौका मिल चुका है। अब उन्हें राहत देना अन्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता।
विवाद की शुरुआत बोनस अंकों से कैसे हुई
भर्ती नियमों की कंडिका 7.7 इसमें अहम थी। इसके तहत पात्र अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत बोनस मिलना था। बोनस के लिए RCI मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जरूरी था। याचिका में चयन सूची के आंकड़ों पर भी सवाल उठे।
बताया गया कि 14964 अभ्यर्थियों ने बोनस का दावा किया। RCI आंकड़ों के अनुसार करीब 5271 अभ्यर्थी पात्र बताए गए। यही अंतर पूरे विवाद की बड़ी वजह बना।
सिर्फ ऑनलाइन जानकारी पर बोनस देने पर उठे सवाल
अभ्यर्थियों को सुधार के लिए तीन मौके मिले थे
इसी आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई।
अपील में अभ्यर्थियों ने क्या कहा
डबल बेंच ने तीन सुधार अवसरों का जिक्र किया
नतीजे के बाद गलती सुधारने की मांग क्यों नहीं मानी
फर्जी जानकारी पर कोर्ट ने दिया सख्त संदेश
चयनित शिक्षकों के सामने क्या स्थिति है
भर्ती प्रक्रिया के लिए क्यों अहम है
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