पंजाब ज्वेलर्स नकली हीरा मामले में पुलिस ने की खात्मा की तैयारी
Jitendra Shrivastava | May 20, 2024, 17:56 IST
THESOOTR
चार साल पुराने मामले में अरेरा हिल्स थाना पुलिस खात्मे की तैयारी कर रही है पुलिस ने जिला कोर्ट में खात्मा आवेदन प्रस्तुत किया है। खात्मा आवेदन की 25 मई को सुनवाई होगी। आपको बताते हैं पुलिस ने किस मामले में ये आवेदन लगाया...
BHOPAL. नकली हीरा मामला : भोपाल के मालवीय नगर में पंजाब ज्वेलर्स शोरूम से कोहेफिजा निवासी तारीक अली ने 2014 में एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी। 2020 में अली ने अरेरा हिल्स पुलिस को पंजाब ज्वेलर्स के खिलाफ धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। अब चार साल बाद पुलिस ने इस मामले में खात्मा लगाने की तैयारी की है। पुलिस के खात्मे आवेदन का कोर्ट 25 मई को सुनवाई करेगी।
दरअसल, कोहेफिजा निवासी तारीक अली ने 8 जून 2014 को भोपाल के मालवीय नगर में स्थित पंजाब ज्वेलर्स शोरूम से एक अंगूठी खरीदी थी, इस अंगूठी में हीरा लगा हुआ था। कुछ समय बाद खरीदार तारीक अली ने इस अंगूठी की जांच मुंबई में कराई तो बताया गया कि अंगूठी में लगा हीरा ही नहीं है। तारीक अली ने पंजाब ज्वेलर्स के खिलाफ 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पंजाब ज्वेलर्स के संचालक दर्पण आनंद और राजेश चौपड़ा पर धारा 420, 468 और 471 के तहत धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में लगभग डेढ़ साल तक कोर्ट में चार्टशीट दाखिल नहीं की। अब पुलिस ने इस मामले में खात्मा लगाने की तैयारी की है। अरेरा थाना पुलिस ने जिला कोर्ट में मामले का खात्मा आवेदन प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने फरयादी पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 25 मई को की जाएगी।
फरयादी तारीक अली ने बताया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर प्रकरण तो दर्ज किया है, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया है। पुलिस मेरे मामले में लापरवाही बरत रही है। कोर्ट से नोटिस मिला है खात्मा आवेदन पर सुनवाई होने का जिक्र है।
फरयादी तारीक अली के वकील कासिम अली ने बताया कि हमारा पक्ष मजबूत है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट पुलिस के खात्मा आवेदन को स्वीकार नहीं करेगी और पंजाब ज्वेलर्स के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में ट्रायल होगा।
ये था मामला
दरअसल, कोहेफिजा निवासी तारीक अली ने 8 जून 2014 को भोपाल के मालवीय नगर में स्थित पंजाब ज्वेलर्स शोरूम से एक अंगूठी खरीदी थी, इस अंगूठी में हीरा लगा हुआ था। कुछ समय बाद खरीदार तारीक अली ने इस अंगूठी की जांच मुंबई में कराई तो बताया गया कि अंगूठी में लगा हीरा ही नहीं है। तारीक अली ने पंजाब ज्वेलर्स के खिलाफ 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पंजाब ज्वेलर्स के संचालक दर्पण आनंद और राजेश चौपड़ा पर धारा 420, 468 और 471 के तहत धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में लगभग डेढ़ साल तक कोर्ट में चार्टशीट दाखिल नहीं की। अब पुलिस ने इस मामले में खात्मा लगाने की तैयारी की है। अरेरा थाना पुलिस ने जिला कोर्ट में मामले का खात्मा आवेदन प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने फरयादी पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 25 मई को की जाएगी।
पुलिस पर लापरवाही का अरोप
फरयादी तारीक अली ने बताया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर प्रकरण तो दर्ज किया है, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया है। पुलिस मेरे मामले में लापरवाही बरत रही है। कोर्ट से नोटिस मिला है खात्मा आवेदन पर सुनवाई होने का जिक्र है।
हमारा पक्ष मजबूत, ट्रायल होगा
फरयादी तारीक अली के वकील कासिम अली ने बताया कि हमारा पक्ष मजबूत है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट पुलिस के खात्मा आवेदन को स्वीकार नहीं करेगी और पंजाब ज्वेलर्स के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में ट्रायल होगा।
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