भोजपाल रोड पर PWD ने की पेड़ों की अवैध कटाई, HC ने स्वतः संज्ञान लेकर PWD को दिया नोटिस
Neel Tiwari | Oct 30, 2025, 16:15 IST
Photograph: (the sootr)
एमपी हाईकोर्ट ने भोजपाल रोड पर बिना अनुमति 488 पेड़ों की अवैध कटाई पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने राज्य सरकार और PWD से जवाब तलब करते हुए सख्त रुख अपनाया। कटाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।
JABALPUR. पर्यावरण संरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ी पहल करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा 488 पेड़ बिना अनुमति काटे गए। पेड़ों की यह कटाई भोपाल के पास भोजपाल मंदिर मार्ग पर की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) याचिका दर्ज कर ली है।
रिपोर्ट में यह बताया गया कि पेड़ों की कटाई के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) से अनुमति ली गई। न ही राज्य सरकार द्वारा गठित 9 सदस्यीय समिति या ट्री ऑफिसर से इसकी अनुमति ली। इसके बावजूद ADM, रायसेन द्वारा पेड़ काटने की अनुमति दे दी। अदालत ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला “चौंकाने वाली स्थिति” है। NGT और हाईकोर्ट के बार-बार दिए गए आदेशों के बावजूद पेड़ काटे गए हैं।
यह खबरें भी पढ़ें...
जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक शुरू, मोहन भागवत ने किया शुभारंभ
आरएसएस का महाअभियान: हर घर तक पहुंचाने की तैयारी, एक लाख हिंदू सम्मेलन होंगे आयोजित
चीफ जस्टिस सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने राज्य सरकार सहित PWD को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि विभाग यह बताए कि
अब तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं,
कितने और पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है,
और क्या इस संबंध में राज्य की विशेष समिति या ट्री ऑफिसर से विधिवत अनुमति ली गई है।
साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी पेड़ की कटाई या छंटाई नहीं की जाएगी। अब मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ एक्ट (Urban), 2001 के तहत वैध अनुमति के बाद ही पेड़ कटाई होगी।
पर्यावरण संबंधी इस गंभीर मुद्दे पर कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमल पुष्प श्रोती को न्याय मित्र(अमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है, जो अदालत की सहायता करेंगे। वहीं राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी और सरकारी अधिवक्ता अनुभव जैन ने नोटिस स्वीकार किया है।
यह खबरें भी पढ़ें...
कितना बढ़ेगा एमपी के विधायकों का वेतन: एक महीने में सरकार की समिति करेगी तय, शीतकालीन सत्र में लगेगी मुहर
जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक शुरू, मोहन भागवत ने किया शुभारंभ
हाईकोर्ट ने मामले को 4 नवंबर 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और हरित क्षेत्र से जुड़ी ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह सीधे जनहित और प्राकृतिक संतुलन से जुड़ा मामला है। अब मामले की अगली सुनवाई में पीडब्ल्यूडी विभाग हलफनामे के साथ कोर्ट में जवाब देगा।
एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त
यह खबरें भी पढ़ें...
जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक शुरू, मोहन भागवत ने किया शुभारंभ
आरएसएस का महाअभियान: हर घर तक पहुंचाने की तैयारी, एक लाख हिंदू सम्मेलन होंगे आयोजित
PWD से मांगा विस्तृत हलफनामा, पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक
अब तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं,
कितने और पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है,
और क्या इस संबंध में राज्य की विशेष समिति या ट्री ऑफिसर से विधिवत अनुमति ली गई है।
साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी पेड़ की कटाई या छंटाई नहीं की जाएगी। अब मध्यप्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ एक्ट (Urban), 2001 के तहत वैध अनुमति के बाद ही पेड़ कटाई होगी।
भोजपाल में पेड़ कटाई को लेकर एमपी हाईकोर्ट के निर्णय को ऐसे समझें
|
अमल पुष्प श्रोती को नियुक्त किया न्याय मित्र
यह खबरें भी पढ़ें...
कितना बढ़ेगा एमपी के विधायकों का वेतन: एक महीने में सरकार की समिति करेगी तय, शीतकालीन सत्र में लगेगी मुहर
जबलपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक शुरू, मोहन भागवत ने किया शुभारंभ
अगली सुनवाई 4 नवंबर को
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari