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राजधानी भोपाल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते (Deputy Collector Rajesh Sorte ) पर गुरुवार यानी 14 नवंबर की देर रात दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। डिप्टी कलेक्टर पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर ने पचोर में तहसीलदार रहते एक महिला कर्मचारी से शादी का वादा कर अवैध संबंध बनाए थे। जब सोरते शादी से मुकर गए तो महिला कर्मचारी ने पचोर थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़ित महिला ने लगाए आरोप
वहीं पीड़िता का कहना है कि डिप्टी कलेक्टर शादी का वादा कर पिछले दो साल तक संबंध बनाते रहे। उन्होंने भोपाल में बंगले और सर्किट हाउस में भी रुकवाया। शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने पूरी तरह से दूरी बना ली थी। महिला ने बताया कि गुरुवार को पुलिस ने महिला से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़ित महिला भी कर्मचारी है।
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सिटीजन पोर्टल पर ई- एफआईआर दर्ज
बताया जा रहा है कि पीड़िता की शिकायत पर Deputy Collector Rajesh Sorte के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई थी। इस मामले को लेकर गुरुवार को महिला को पचोर थाने बुलाया गया। पूछताछ की गई। इसके बाद महिला द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर 14 नवंबर को ही मध्य प्रदेश पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर E-FIR दर्ज कर ली गई।
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सोरते ने सभी आरोपों को बताया था झूठ
डिप्टी कलेक्टर सोरते ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है और महिला को आपराधिक बैकग्राउंड का बताया। उनका कहना है कि महिला की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने कुछ रुपए उधार दिए थे, लेकिन इसके बाद महिला ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं।
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