रिलायंस रिटेल की मूंग दाल सही नहीं, टॉनिक का पनीर फेल, नमकीन, घी और ब्रेड सभी सब स्टैंडर्ड
Sanjay Gupta | Aug 30, 2024, 13:08 IST
रिलायंस नहीं फ्रेश
इंदौर में रिलायंस फ्रेश समेत 20 संस्थाओं पर खाद्य सामग्री मानकों के उल्लंघन पर 21 लाख का जुर्माना लगाया है। राशि न भरने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
रिलायंस फ्रेश ( reliance fresh ) पर भी खाद्य सामग्री ( Food Standards ) मानकों के अनुरूप नहीं मिल रही है। प्रसिद्ध रेस्त्रा में भी पनीर, घी जैसी सामग्री सब स्टेंडर्ड है। इन सभी मामलों में इंदौर जिला प्रशासन ने 21 लाख का अर्थदंड लगाया है। राशि नहीं भरने पर लाइसेंस निरस्त कया जाएगा। अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल की कोर्ट से यह सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल 20 संस्थाओं पर कार्रवाई हुई है।
अपर कलेक्टर बैनल की कोर्ट से खाद्य सामग्री सब स्टेंडर्ड पाए जाने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी कोर्ट से लाखों का अर्थदंड लगाया जा चुका है और साथ ही वसूली में भी सख्ती हो रही है। राशि नहीं भरने वालों के लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं।
![sanjay gupta]()
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें
इन सभी पर हुई कार्रवाई
- रिलायंस रिटेल लि. स्मार्ट पॉइंट स्नेह नगर। अवमानक मूंग साबूत, 2 लाख जुर्माना।
- साहिल इंटरप्राइजेस (टॉनिक रेस्त्रां) 501 बिचौली मर्दाना, अवमानक पनीर, 1.50 लाख जुर्माना।
- मधुबन सिंपली वेज, स्कीम 94, पनीर खराब। 1.50 लाख का जुर्माना।
- च्वाइस बेकरी, नायता मुंडला, बिना पंजीयन बेकरी उत्पाद का निर्माण। 50 हजार का जुर्माना।
- गौतम फूड मार्केटिंग पालदा में मिथ्याछाप फरियाली मिक्चर। लूज मिर्ची पाउडर का उपयोग-50 हजार का जुर्माना।
- गौरी ट्रेडर्स, बांक, मिथ्याछाप ब्रेड की ब्रिकी। 50 हजार जुर्माना।
- महेंद्र ब्रदर्स, मूसाखेड़ी, मिथ्यछाप सूर्या कोकोनेट, रिफाइंड ऑइल। 3.20 लाख जुर्माना
- हनुमान ट्रेडिंग, साजन नगर, मिथ्याछाप बादाम और मसूर, 1 लाख रुपए जुर्माना।
- गोवर्धन फैमिली रेस्टोरेंट, बैंक कॉलोनी, अवमानक पनीर, 1 लाख जुर्माना।
- गुरुजी प्रोडक्ट्स, पिगडंबर, पैक्ड केसरिया ठंडाई, 1.50 लाख।
- आकाश ग्लोबल, प्री पैक्ड मूंग दाल, 80 हजार जुर्माना।
- गिरी घी, गुरु कुल कॉलोनी राऊ अवमानक घी 80 हजार जुर्माना।
- च्वॉइस उज्जैन बैकरी, नायता मुंडला, मिथ्याछाप टोस्ट, सुपर इलायची का बिना पंजीयन निर्माण। 50 हजार जुर्माना।
- राइसिंग पैक इंटरनेशनल, मंगल उद्योग नगर, मिथ्याछाप डॉ. ओटकर सेंडविच स्प्रेड, 1.60 लाख जुर्माना।
- गौरव नमकीन एंड डेयरी, ब्रह्मबाग, मिथ्याछाप पेड़ा, 60 हजार जुर्माना।
- एबीएस फूड्स, शेखर सेंटर, अवमानक दही, 80 हजार।
- एसटी ट्रेडर्स मंगल नगर, अवमानक घी, 60 हजार।
- पालीवाल स्वीट्स एंड बेकरी, अवमानक दूध। 60 हजार।
- सोनू फूड्स, पालदा,अवमानक धनिया दाल, 80 हजार।
- ऋषभ फूड प्रोडक्ट्स, नायता मुंडला, अवमानक काली मिर्च पाउडर का गरम मसाले में उपयोग। 1.50 लाख जुर्माना।
अपर कलेक्टर कोर्ट से लगातार कार्रवाई
sanjay gupta
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari