रिटायर आईएएस पूर्व संभागायुक्त एसबी सिंह की मल्टी के काम पर हाईकोर्ट के ये आदेश
Sanjay Gupta | Nov 23, 2025, 12:37 IST
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इंदौर के बसंत बिहार में एक मल्टी बिल्डिंग का निर्माण विवादों में है। इस निर्माण को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। रिटायर IAS अधिकारी एसबी सिंह ने यह बिल्डिंग बनाई है।
INDORE. इंदौर के पॉश एरिया बसंत बिहार में बन रही एक मल्टी बिल्डिंग का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। यह मल्टी रिटायर आईएएस और भोपाल के पूर्व संभागायुक्त एसबी सिंह की है। उनकी जी प्लस 4 मल्टी के चलते पास की सड़क पूरी तरह धंस गई है।
रहवासी रितु पति संजय श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। एसबी सिंह 2013 से 2016 तक भोपाल के संभागायुक्त पद पर रह चुके हैं। वह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। उन्हें पदोन्नति के बाद आईएएस बने हैं।
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इस मामले में नगर निगम ने बताया कि उनके जरिए संबंधित पक्षकार को 10 नवंबर को नोटिस दे दिया गया है। यह नोटिस मप्र नगर पालिक एक्ट 1956, मप्र भूमि विकास नियम 2012 के तहत जारी हो गया है। इसमें उनके जरिए की गई खुदाई को बंद करने का आदेश दिया गया है।
इंदौर हाईकोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि इस संबध में पक्षकारों के जरिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसलिए अब इस मामले में और आगे निर्देश नहीं दिया जाता है।
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रिटायर्ड आईएएस एसबी सिंह के बसंत विहार कॉलोनी में बन रही इस मल्टी के निर्माण कार्य से रहवासी क्षेत्र की पूरी सड़क टूट गई है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में ऐसी खुदाई की गई कि सड़क के नीचे की पूरी मिट्टी ही धसक गई।
रहवासियों को आशंका है कि आवासीय क्षेत्र में होटल तानने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार यहां पर पार्किंग प्लस 4 मंजिल की आवासीय मंजूरी है। वहीं, बेसमेंट की मंजूरी नहीं है। रहवासियों को आशंका है कि यहां जी प्लस 4 बनाकर होटल तानकर व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा।
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इस मामले में क्षेत्र के बिल्डिंग अधिकारी विशाल राठौर ने कहा कि शिकायत आई थी। हमने पहले स्थल निरीक्षण का नोटिस दिया था। इसके बाद जवाब नहीं आया। ऐसे में बेसमेंट खुदाई को लेकर कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा था।
अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अब दूसरा नोटिस दे रहे हैं। जब कार्रवाई की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया की जा रही है। सभी पर समान कार्रवाई की जा रही है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा।
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उधर एसबी सिंह ने द सूत्र से कहा था कि रहवासियों को कोई गलतफहमी हो गई है। यहां पी प्लस फोर मंजिल का नक्शा मंजूर है। पहले यहां जो पैतृक भवन था, उसमें बेसमेंट था।
इसे तोड़कर यह निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए बेसमेंट को भरना जरूरी है। इसके लिए पूरी खुदाई कर उसका भराव जरूरी है, नहीं तो मल्टी का लोड नहीं ले सकेगा। बेसमेंट नहीं बना रहे हैं।
बारिश के कारण मिट्टी धंसी है। वहीं, रिपेयर काम करा रहे हैं और आधा काम हो भी गया है। कुछ भी गलत नहीं है। नोटिस मिला है, उसका जवाब दे रहे हैं।
रहवासी रितु पति संजय श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। एसबी सिंह 2013 से 2016 तक भोपाल के संभागायुक्त पद पर रह चुके हैं। वह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। उन्हें पदोन्नति के बाद आईएएस बने हैं।
याचिका में यह कहा गया
याचिकाकर्ता ने निगमायुक्त, बिल्डिंग ऑफिसर और सिंह की पत्नी शारदा सिंह को भी पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया कि सिंह की मल्टी के लिए हो रही अवैध खुदाई से परेशानी हो रही है। याचिका में इन पक्षकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है।
हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश
इंदौर हाईकोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद कहा कि इस संबध में पक्षकारों के जरिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसलिए अब इस मामले में और आगे निर्देश नहीं दिया जाता है।
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यह है मामला- खुदाई से मिट्टी धंसी
रहवासियों को आशंका है कि आवासीय क्षेत्र में होटल तानने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार यहां पर पार्किंग प्लस 4 मंजिल की आवासीय मंजूरी है। वहीं, बेसमेंट की मंजूरी नहीं है। रहवासियों को आशंका है कि यहां जी प्लस 4 बनाकर होटल तानकर व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा।
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नोटिस देकर चुप निगम के अधिकारी
अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। अब दूसरा नोटिस दे रहे हैं। जब कार्रवाई की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया की जा रही है। सभी पर समान कार्रवाई की जा रही है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा।
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उधर रिटायर आईएएस सिंह ने यह कहा था
इसे तोड़कर यह निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए बेसमेंट को भरना जरूरी है। इसके लिए पूरी खुदाई कर उसका भराव जरूरी है, नहीं तो मल्टी का लोड नहीं ले सकेगा। बेसमेंट नहीं बना रहे हैं।
बारिश के कारण मिट्टी धंसी है। वहीं, रिपेयर काम करा रहे हैं और आधा काम हो भी गया है। कुछ भी गलत नहीं है। नोटिस मिला है, उसका जवाब दे रहे हैं।
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