सागर में 202 सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना, कलेक्टर संदीप जीआर ने इस वजह से लगाई फटकार

Rohit Sahu | May 19, 2025, 14:11 IST
Share
sagar collector fine
sagar collector fine

सागर जिले में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वाले 202 कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया है। उनसे 1 लाख 25 हजार 800 रुपये से अधिक की वसूली की गई है और भविष्य में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

सागर जिले में सरकारी काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर ने 202 सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया है। इनसे कुल 1 लाख 25 हजार 800 रुपये की राशि वसूल की गई है। इसके साथ ही उन्हें चेतावनी पत्र भी दिया गया है, जिसमें साफ किया गया है कि भविष्य में ऐसी गलती होने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर संदीप जीआर ने खुद की निगरानी

सागर के कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। ये सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत तय समय सीमा में पूरी की जानी होती हैं। इसके बावजूद कई मामलों में यह देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं।

लोक सेवा केंद्रों में देरी से सुलझा रहे थे मामले

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से जिन कार्यों का निपटारा होना चाहिए, वे समय पर पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इसके चलते नागरिकों को परेशानी हो रही है और प्रशासन की छवि भी धूमिल हो रही है।प्रशासन द्वारा जिन कार्यों में सबसे अधिक लापरवाही पाई गई, उनमें प्रमुख रूप से विवाह का पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से अभिलेख, नक्शा, सत्यापित प्रतिलिपि, आय प्रमाण पत्र और वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल हैं।

250 से 2000 रुपये तक लगे जुर्माने

प्रशासन ने जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, उन पर 250 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करें। इन सभी पर यह आरोप है कि इन्होंने आवेदन का समय पर निराकरण नहीं किया या ऑनलाइन निपटारा निर्धारित तिथि तक नहीं किया। अब तक 1 लाख 25 हजार 800 रुपये वसूले जा चुके हैं।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिस किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने समयसीमा का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली सेवाएं एक निश्चित समय में पूर्ण की जानी होती हैं, और देरी करने पर जुर्माना लगाया जाना तय है।

यह भी पढ़ें...2028 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार मध्य प्रदेश, CM मोहन यादव ने भेजा प्रस्ताव

जुर्माने के साथ कलेक्टर ने लगाई फटकार

प्रशासन ने केवल जुर्माना लगाकर मामले को खत्म नहीं किया, बल्कि संबंधित सेवकों को चेतावनी पत्र भी थमाए हैं। इन पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में ऐसी ही लापरवाही दोबारा सामने आई तो संबंधित पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें...MP बनेगा टेक्सटाइल हब, भोपाल में रेडीमेड गारमेंट पार्क, इंदौर में बनेगा प्लग एन प्ले कॉम्पलेक्स

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

सागर कलेक्टर | सागर कलेक्टर संदीप जीआर | Sagar

Tags:
  • Sagar
  • ऑनलाइन
  • लोक सेवा गारंटी अधिनियम
  • सागर कलेक्टर
  • सरकारी कर्मचारियों
  • सागर कलेक्टर संदीप जीआर
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज