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Photograph: (THESOOTR)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार को संबल योजना (Sambal Yojana) के तहत लाभार्थी छात्रों की ट्यूशन फीस और एग्जाम फीस का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह आदेश जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था और योजना के तहत ट्यूशन और एग्जाम फीस से राहत पाने के पात्र थे।
छात्रों को परीक्षा फार्म में छूट
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया कि वे इन छात्रों से फीस वसूलने से पहले राज्य सरकार से आवश्यक भुगतान प्राप्त करें। साथ ही विश्वविद्यालय को यह भी निर्देशित किया गया कि छात्रों का परीक्षा फार्म बिना फीस जमा किए स्वीकार कर लिया जाए, ताकि वे अपनी परीक्षा में सम्मिलित हो सकें।
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मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के लाभ
यह योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत लागू की गई है, और इस योजना के लाभार्थियों को शैक्षिक शुल्क से छूट प्राप्त होती है।
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छात्रसंघ चुनाव कराने दी याचिका
इसके अलावा, एक अन्य मामले में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के पुनः आयोजन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई थी कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद 2017 से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।