मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के बहुचर्चित सोना-कैश घोटाले में बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में उनकी मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, मौसेरे जीजा विनय हांसवानी और साले रोहित तिवारी को विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट ने 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। वहीं, सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उम्मीद है कि 1-2 दिन में फैसला लिया जाएगा।
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ईडी का चालान और कुर्की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। इस चालान में जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद इनोवा कार में मिला था, उसे सौरभ शर्मा की संपत्ति बताया गया है। ईडी की जांच में अब तक कुल ₹100.36 करोड़ की संपत्ति जब्त और कुर्क की जा चुकी है।
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12 आरोपियों के खिलाफ ईडी का केस
ईडी के चालान में कुल 12 आरोपी नामजद किए गए हैं, जिनमें सौरभ शर्मा, उसके परिजन, सहयोगी और उनकी फर्मों के डायरेक्टर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सभी आरोपियों से 7 दिन की रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की गई थी।
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लोकायुक्त पुलिस नहीं कर सकी चालान पेश
इस केस में लोकायुक्त पुलिस की जांच भी चल रही है, लेकिन 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल न करने के चलते सौरभ, शरद और चेतन को लोकायुक्त केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इससे ईडी केस पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित हो गया है।
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केस से जुड़े अहम तथ्य
✅ 52 किलो सोना इनोवा कार में मिला
✅ 11 करोड़ कैश की जब्ती
✅ ₹100.36 करोड़ की कुल संपत्ति ED ने जब्त की
✅ 12 आरोपियों के नाम चालान में शामिल
✅ लोकायुक्त केस में समय पर चार्जशीट नहीं