प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिए गए सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरद जायसवाल से पूछताछ जारी है। इस मामले में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकदी से भरी कार में मिली डायरी ने बड़ा खुलासा किया है। डायरी में कई आरटीओ अधिकारियों और कई ज्वेलर्स के नाम दर्ज हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आरोपियों से उनकी कंपनियों में भागीदारी और काले धन के स्रोत को लेकर पूछताछ की जा रही है।
वहीं, ईडी अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उनसे यह जानकारी ली जा रही है कि उनके घर, फर्म और कंपनियों में आने-जाने वाले लोगों से उनके क्या संबंध थे और वे किस उद्देश्य से वहां आते थे। इन फुटेज के जरिए जांच एजेंसियां घोटाले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही हैं।
खबर यह भी...
कंपनियों में भागीदारी की जांच
इस मामले की तह तक जाने के लिए शरद और चेतन से उनकी कंपनियों में भागीदारी और निवेश के स्रोतों पर गहन पूछताछ हो रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना और नकदी कहां से आई और इसका उपयोग कहां किया जाना था। प्राथमिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह रकम और सोना किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं।
इनोवा कार से मिली डायरी से बड़ा खुलासा
इस घोटाले से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया जब मेंडोरी के जंगल में खड़ी इनोवा कार से 19-20 दिसंबर की रात भारी मात्रा में सोना और नकदी जब्त की गई थी। इस कार से मिली डायरी में आरटीओ कार्यालयों के अधिकारियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। आयकर विभाग इस डायरी में शामिल लोगों की पहचान कर रहा है और जल्द ही उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि इसमें 52 आरटीओ, परिवहन विभाग के अधिकारियों और ज्वेलर्स के नामों के साथ लेनदेन का ब्योरा दर्ज है।
खबर यह भी...
ईडी के दफ्तर में कड़ी निगरानी
गुरुवार को जांच एजेंसियों ने तीनों आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जेपी अस्पताल ले जाया, ताकि उनकी सेहत की नियमित जांच की जा सके। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं, अरेरा हिल्स स्थित बीएसएनएल दफ्तर में ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। सोमवार तक इन तीनों आरोपियों को रिमांड में रखकर जांच की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
परिजनों की अर्जी खारिज, वकीलों को मिलने की अनुमति
ईडी ने गुरुवार को विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट में सौरभ, चेतन और शरद के परिजनों से मुलाकात की अर्जी का विरोध किया। एजेंसी का तर्क था कि आरोपियों के परिवार के सदस्यों के नाम पर भी कंपनियां और संपत्तियां हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। कोर्ट ने इस आधार पर अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने आरोपियों को अपने वकीलों से मुलाकात करने की अनुमति दी है, जिससे उन्हें कानूनी सहायता मिल सके।
thesootr links
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें