सेहत से खिलवाड़ कर रहा श्री बालाजी एथेनॉल प्लांट, HC ने सरकार से मांगा जवाब
Neel Tiwari | Jan 22, 2026, 18:08 IST
shree balaji ethanol plant
श्री बालाजी एथेनॉल प्लांट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है।
News in Short
- जबलपुर के एथेनॉल प्लांट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन और स्वास्थ्य संकट के आरोप।
- याचिका में आरोप है कि प्लांट का अपशिष्ट जल प्रदूषित कर रहा है।
- रासायनिक पदार्थ खेतों और जलस्रोतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई।
- उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
- प्लांट पर कार्रवाई की मांग करते हुए 23 मार्च को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें।
News in Detail
कोर्ट ने राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) को नोटिस जारी किया है। सभी संबंधित प्रतिवादियों से जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।
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याचिकाकर्ता का कहना है कि प्लांट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का उल्लंघन कर रहा है।
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खेती, पानी और सेहत पर संकट
रासायनिक अपशिष्ट से खेतों की मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो रही है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्लांट से निकलने वाला धुआं और मशीनों का शोर वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। इससे ग्रामीणों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो रहा है।
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प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल
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कोर्ट से की गई यह प्रमुख मांगें
याचिका में अदालत से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एथेनॉल प्लांट का तत्काल निरीक्षण और पर्यावरण ऑडिट कराने की मांग की गई है। जब तक सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन न हो, तब तक प्लांट के संचालन पर रोक लगाई जाए।
याचिका में प्रदूषित मिट्टी और भूजल की बहाली के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। साथ ही, प्रदूषण स्तर की नियमित निगरानी और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
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अब 23 मार्च पर टिकी निगाहें
पहले भी विवादों में रहा प्लांट
जांच के दौरान नायब तहसीलदार को प्रवेश नहीं दिया गया। उस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे थे। अब इस जनहित याचिका के बाद यह फिर चर्चा में है।
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