श्यामला हिल्स झुग्गी मामला: हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी
Neel Tiwari | Dec 31, 2025, 16:42 IST
jabalpur highcourt
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने श्यामला हिल्स भोपाल में झुग्गिया हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एसडीओ के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 90 दिन में अपील निपटाने का आदेश दिया।
JABALPUR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने श्यामला हिल्स में झुग्गियों की बेदखली पर रोक लगा दी है। यह आदेश भोपाल के मुख्यमंत्री निवास के पास है। कोर्ट ने अपील लंबित रहने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं के मकान गिराने पर रोक बरकरार रखी गई है। मामले में अब प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
जबलपुर हाईकोर्ट में WP-50542-2025 (मान सिंह एवं अन्य बनाम राज्य शासन) पर 29 दिसंबर 2025 को वेकेशनल बेंच में सुनवाई हुई। इसका आदेश अब सामने आया है।
यह याचिका श्यामला हिल्स, भोपाल की सरकारी भूमि से बेदखली के खिलाफ दायर की गई थी। 25 अगस्त 2025 को नायब तहसीलदार ने आदेश पारित किया था। आदेश में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा। बेदखली आदेश के खिलाफ म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 44(1) के तहत सितंबर 2025 में अपील दायर की गई थी। महीनों तक उस पर कोई आदेश नहीं हुआ। इसके बावजूद प्रशासन आवासीय मकानों को गिराने की तैयारी कर रहा था। यह जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।
ये भी पढ़ें...डर के साये से भरोसे की जमीन तक; साय सरकार में बस्तर लिख रहा विकास की नई इबारत
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि वे संबंधित भूमि पर पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। यह तथ्य लंबित अपील का भी हिस्सा है। ऐसे में अपील का निर्णय हुए बिना बेदखली की कार्रवाई कानून और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
ये भी पढ़ें...अवैध खनन के लिए जा रही भारी विस्फोटक सामग्री जब्त, खाद के कट्टों में छिपाई
राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुयश ठाकुर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही वैधानिक अपील कर चुके हैं। इसलिए रिट याचिका समानांतर कार्यवाही है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिका में लंबित अपील का उल्लेख नहीं किया गया। वन अधिकार के लिए आवेदन बेदखली आदेश के बाद किया गया है।
जस्टिस अमित सेठ ने मामले के गुण-दोष में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता चार कार्य दिवसों में एसडीओ (नजूल) भोपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। एसडीओ को सात दिनों में निर्णय लेने और अपील को 90 दिनों में निपटाने का निर्देश दिया गया।
ये भी पढ़ें...नए साल में मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों पर क्या बदलने वाला है? उज्जैन से खजुराहो तक के नए नियम जानें
कोर्ट ने आदेश दिया कि एसडीओ के निर्णय तक मकान नहीं गिराए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि यदि तय समय में आवेदन नहीं दिया गया, तो अंतरिम राहत समाप्त हो जाएगी।
ये भी पढ़ें...झुग्गी मुक्त भोपाल के लिए योजना तैयार, हजारों मकान चिन्हित
सुनवाई के बाद राज्य के अधिवक्ता ने बताया कि एसडीओ भोपाल ने याचिका का निर्णय किया। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि रिट याचिका दायर करते समय कोई आदेश या सुनवाई की जानकारी नहीं दी गई थी।
हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक मकानों को गिराने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी पक्ष के दावे पर राय नहीं व्यक्त कर रहा है। अंतिम निर्णय कानून के अनुसार होगा।
जबलपुर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका
यह याचिका श्यामला हिल्स, भोपाल की सरकारी भूमि से बेदखली के खिलाफ दायर की गई थी। 25 अगस्त 2025 को नायब तहसीलदार ने आदेश पारित किया था। आदेश में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।
तोड़फोड़ की आशंका
ये भी पढ़ें...डर के साये से भरोसे की जमीन तक; साय सरकार में बस्तर लिख रहा विकास की नई इबारत
वन अधिकार का दावा भी लंबित
ये भी पढ़ें...अवैध खनन के लिए जा रही भारी विस्फोटक सामग्री जब्त, खाद के कट्टों में छिपाई
राज्य सरकार की आपत्ति
90 दिनों में अपील के निराकरण के निर्देश
ये भी पढ़ें...नए साल में मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों पर क्या बदलने वाला है? उज्जैन से खजुराहो तक के नए नियम जानें
तोड़फोड़ पर स्पष्ट रोक
ये भी पढ़ें...झुग्गी मुक्त भोपाल के लिए योजना तैयार, हजारों मकान चिन्हित
SDO के फैसले पर विवाद
अगली सुनवाई तक राहत बरकरार
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari