सोम डिस्टिलरीज को सुप्रीम राहत: संशोधन के लिए 3 दिन की मोहलत, 2 हफ्ते में फैसला
Amresh Kushwaha | Jul 18, 2026, 13:45 IST
सोम डिस्टिलरीज केस
सोम डिस्टिलरीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि शराब लाइसेंस नवीनीकरण और निविदा से जुड़े सभी मुद्दों पर डिवीजन बेंच एक साथ सुनवाई करे। कोर्ट ने दो हफ्ते में फैसले की उम्मीद जताई है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- सोम डिस्टिलरीज के शराब लाइसेंस और निविदा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।
- कोर्ट ने हाई कोर्ट को सभी मुद्दों पर साथ सुनवाई करने को कहा।
- पहले कुछ राहतों का मामला सिंगल बेंच को भेजा गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में संशोधन कर दिया है।
- अब पूरे मामले पर डिवीजन बेंच ही फैसला सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य रूप से दो शिकायतें हैं। दोनों शिकायतें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से दोनों पर एक साथ सुनवाई जरूरी बताई गई है।
क्या था विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों शिकायतें एक ही याचिका में साथ उठाई गई थीं। इसलिए दोनों का फैसला भी साथ होना चाहिए। यह याचिका सिविल अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
रोस्टर व्यवस्था से उलझन
शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश के पैरा-16 में संशोधन किया है। अब राहत क्रमांक पांच, छह और सात पर भी डिवीजन बेंच ही सुनवाई करेगी। पहले यह जिम्मेदारी सिंगल बेंच को दी गई थी।
हाई कोर्ट में पहले क्या हुआ
यह मामला क्यों अहम है
अब आगे क्या होगा
अब पूरे मामले पर एक ही बेंच फैसला सुनाएगी। इससे कानूनी उलझन कम होने की उम्मीद है। पहले अलग अलग बेंच में सुनवाई से समय भी ज्यादा लग रहा था। अब एक साथ सुनवाई होने से मामला जल्दी निपट सकता है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क डिवीजन बेंच के सामने रखेंगे। मामले पर अगली सुनवाई का इंतजार सभी पक्षों को रहेगा। आबकारी विभाग की निविदा प्रक्रिया पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है। कारोबार से जुड़े लोग भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
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