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मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ एक साल से चल रही जांच अब खत्म हो गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पहले जारी किया गया जांच नोटिस वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद, एपी श्रीवास्तव का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा।
2024 में शुरू हुई थी जांच
एपी श्रीवास्तव के खिलाफ जांच प्रक्रिया अगस्त 2024 में कुछ बिल्डरों द्वारा की गई शिकायत के बाद शुरू हुई थी। बिल्डरों ने आरोप लगाया था कि श्रीवास्तव द्वारा कुछ अनुशासनहीनता की गई थी। इसके बाद, मामले को आर्थिक अपराधों की जांच (ईओडब्ल्यू) और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया था। इसके साथ ही, मप्र सरकार ने नई जांच की मांग भी की थी।
सुप्रीम कोर्ट में श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने दलील दी कि जांच नोटिस देने की प्रक्रिया सही नहीं थी और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान, मप्र हाई कोर्ट के वकील अर्जुन गर्ग ने बताया कि चीफ जस्टिस के आदेश पर जांच नोटिस को वापस लिया गया है। इस पर श्रीवास्तव के वकील सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने दलील दी कि मप्र सरकार ने नए सिरे से जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मप्र हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव की जांच को खत्म कर दिया। अब, एपी श्रीवास्तव बिना किसी बाधा के अपना कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक पूरी करेंगे।
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एक साल से चल रहा था यह विवाद
एपी श्रीवास्तव विवाद का मामला करीब एक साल से चल रहा था। अगस्त 2024 में बिल्डरों की शिकायत और ईओडब्ल्यू की जांच के बीच, श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था। इस प्रक्रिया के दौरान एक जज की नियुक्ति भी की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया और श्रीवास्तव के पद पर कोई बदलाव नहीं हुआ।
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