45 पैसे की रेल बीमा पॉलिसी ने दिलवाया लाखों का मुआवजा, उदाहरण से समझें पूरा मामला
Aman Vaishnav | Feb 11, 2026, 12:49 IST
train accident compensation ravi kumar sharma family
एमपी के मुरैना जिले के रवि कुमार शर्मा की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी ने बीमा क्लेम भी किया लेकिन बीमा कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया था। भोपाल उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद अब जाकर मौत के 5 साल बाद उनकी पत्नी को न्याय मिला है।
News In Short
- मुरैना के रवि कुमार शर्मा की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुई थी।
- बीमा कंपनी ने क्लेम का समय पर निपटारा नहीं किया था।
- भोपाल उपभोक्ता आयोग ने 10 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है।
- रवि कुमार की पत्नी मनीषा शर्मा का कहना है कि रेलवे की लापरवाही जिम्मेदार है।
- रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन अब यात्री के लिए बड़ा सहारा बन सकता है।
News In Detail
आखिरकार, यह मामला भोपाल उपभोक्ता आयोग में पहुंचा, जहां आयोग ने बीमा कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला
प्लेटफॉर्म पर जो डिस्प्ले बोर्ड कोच नंबर बताता है वह भी बंद था। जब रवि कुमार शर्मा अपने कोच डी-1 तक पहुंचे तो गेट बंद था। वह दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगा ही रहे थे कि अचानक ट्रेन चल पड़ी थी।
रवि कुमार शर्मा पायदान पर चढ़ चुके थे। इसके बाद उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े। रवि को तुरंत 108 एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
ऐसे शुरु हुआ मामला
इसके बाद भी बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। बार-बार यह कहकर मामले को टालती रही कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। जनवरी 2022 में फिर से डॉक्यूमेंट्स दिए गए। इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में जाकर यह मामला भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग में पहुंचा।
आयोग ने सुनाया फैसला
इंश्योरेंस कंपनी को दिया आदेश
भुगतान कि जिम्मेदारी बीमा कंपनी की
आयोग- कंपनी की गलत व्यापार प्रथा
देरी के कारण कोर्ट पहुंचा परिवार
वकील ने यह भी कहा कि समय पर पेमेंट करना इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी थी। देर होने के कारण ही परिवार को कोर्ट का रुख करना पड़ा है।
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पति की मौत के बाद बदला जीवन
रेल यात्री के लिए सबक
रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस इतना मिलता है
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करने की प्रक्रिया
- लॉगिन करें IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर।
- अपनी यात्रा के लिए ट्रेन, तारीख और यात्री विवरण भरें।
- यात्री विवरण भरने के बाद 'पेमेंट' पेज पर जाएं।
- पेमेंट पेज पर Travel Insurance का विकल्प दिखाई देगा।
- इंश्योरेंस के सामने YES पर टिक करें।
- YES पर टिक करते ही लगभग 35-45 पैसे का शुल्क जुड़ जाएगा।
- नॉमिनी का नाम, उम्र और संबंध की जानकारी भरें।
- सभी विवरणों की जांच करने के बाद पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करें।
- टिकट कन्फर्म होने के साथ ही इंश्योरेंस एक्टिव हो जाएगा।
- बीमा पॉलिसी की जानकारी आपको SMS या ईमेल के जरिए प्राप्त हो जाएगी।
ऐसे क्लेम करें रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस
ट्रेन ट्रेवल इंश्योरेंस क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट
- रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन एक्सीडेंट की पुष्टि की रिपोर्ट होना चाहिए।
- एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म पर नॉमिनी या कानूनी वारिस के साइन होना चाहिए।
- विकलांग होने पर हादसे के पहले और बाद की फोटो देना होगा।
- हॉस्पिटल में भर्ती होने से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
- विकलांग होने पर डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट होना चाहिए।
- इलाज के दौरान ली गई दवाओं के बिल होना चाहिए।
- सभी बिलों पर नंबर, साइन और स्टाम्प हो।
- एक्सीडेंट में मृत यात्री की जानकारी वाली ऑफिशियल रिपोर्ट जरूरी है।
- NEFT डिटेल और कैंसिल्ड चेक के साथ क्लेम फॉर्म होना जरूरी है।
किसे मिलता है इंनश्योरेंस कवर
- कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती है और यात्री घायल हो जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस मिलता है।
- यदि दो ट्रेनों की टक्कर होती है। यात्री को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचता है तो भी इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है।
- यात्रा के दौरान ट्रेन पर आतंकवादी हमला होता है। यात्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो भी इंश्योरेंस का दावा किया जा सकता है।
रेल यात्री की मृत्यु होने पर10 लाख रुपए मिलते हैं। पूरी तरह विकलांग होने पर 10 लाख रुपए मिलते हैं। स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। घायल का अस्पताल में इलाज होने पर (आश्रित को) 2 लाख रुपए मिलते हैं।
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