मंत्री विजय शाह केस में SIT आज तीसरी रिपोर्ट SC में पेश करेगी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

मंत्री विजय शाह के जरिए कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहे जाने वाले मामले में आज एसआईटी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को होगी।

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Amresh Kushwaha
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सुप्रीम कोर्ट में आज (13 अगस्त) कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने के मामले में एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने एसआईटी को 13 अगस्त तक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। अब, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को पुनः सुनवाई करेगा। इससे पहले, कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी पर कड़ी टिप्पणी की थी। जानें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा था...

जानें 28 जुलाई की सुनवाई में क्या हुआ था?

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को ऑनलाइन माफी पर कड़ी फटकार लगाई है। यह माफी ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई थी। सोमवार (28 जुलाई) को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने शाह की सार्वजनिक माफी को निष्ठाहीन बताया और खारिज कर दिया। शाह ने अपने माफीनामे में जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात स्वीकार नहीं की। जस्टिस सूर्यकांत ने शाह से आत्मचिंतन करने और अपनी गलती की सजा समझने को कहा। उन्होंने यह भी सवाल किया कि शाह की सार्वजनिक माफी कहां है और कहा कि वह कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।

कोर्ट ने कहा- आपकी वह सार्वजनिक माफी कहां है? जांच के नाम पर क्या किया गया? इस तरह के माफ़ी का क्या मतलब है? यह आदमी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है... कोर्ट ने आगे कहा-  इससे उनके इरादे जाहिर होते हैं। इससे हमें उनकी ईमानदारी पर और शक होता है। उनका बयान दर्ज करने की क्या जरूरत है? जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, उनके बयान दर्ज होने चाहिए थे।

पद से हटाने की याचिका पर बड़ा अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने 23 जुलाई को दायर की थी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(3) का उल्लंघन बताते हुए मंत्री शाह के आचरण को असंवैधानिक करार दिया गया था और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी।

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ये है मंत्री विजय शाह का पूरा विवादास्पद बयान

विवाद की शुरुआत 11 मई को हुई, जब विजय शाह ने इंदौर के महू में रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया। शाह ने कहा था, उन्होंने (आतंकियों) कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा (पहलगाम हमले की बात करते हुए)। मोदी जी ने उनकी बहन को ही उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा।

शाह ने आगे कहा था- अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।

टाइमलाइन से समझें विजय शाह का पूरा मामला

  • 11 मई 2025 को विजय शाह ने इंदौर के महू में आयोजित हलमा कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद बयान दिया।

  • 13 मई को माफी मांगने के बाद भाजपा संगठन ने पकड़कर लाठियां मारी।

  • 14 मई को हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

  • 14 मई की रात 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में FIR दर्ज की गई।

  • 15 मई को हाईकोर्ट ने FIR की भाषा पर नाराजगी जताई।

  • 16 मई को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

  • 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली तारीख 19 मई दी गई।

  • 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और विजय शाह को फटकार लगाई। कोर्ट ने SIT को जांच के आदेश दिए।

  • 19 मई को ही SIT का गठन हुआ, जिसमें सागर रेंज के तत्कालीन IG प्रमोद वर्मा, तत्कालीन SAF DIG कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी SP वाहिनी सिंह शामिल थे।

  • 20 मई को SIT ने जांच शुरू की और इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अपना बेस कैम्प स्थापित किया।

  • 21 मई को SIT की टीम महू के रायकुंडा गांव पहुंची, जहां विजय शाह ने अपना बयान दिया था।

  • 28 मई को कई लोगों के बयान दर्ज करने के बाद SIT ने दस्तावेज तैयार कर इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया।

  • 19 जुलाई को SIT ने विजय शाह को जबलपुर बुलाकर उनसे बयान दर्ज किया और 25 मिनट तक सवाल-जवाब किए।

  • 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और शाह को फटकारा। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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