महाराष्ट्र और एमपी में जंगली जानवर के हमले पर मुआवजे में असमानता, अब संयुक्त SOP होगी तैयार

महाराष्ट्र और मध्‍य प्रदेश के बीच जंगली जानवरों के हमले पर मुआवजा देने के नियमों में भारी अंतर है। महाराष्ट्र सरकार 25 लाख का मुआवजा देती है, जबकि एमपी में यह राशि सिर्फ 8 लाख है।

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Deeksha Nandini Mehra
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महाराष्ट्र और एमपी में जंगली जानवर हमले पर मुआवजे की असमानता
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Wild Animal Attack Compensation : महाराष्ट्र सरकार एमपी (MP) की तुलना में जंगली जानवरों के हमलों में जान गंवाने वालों के परिजनों को तीन गुना ज्यादा मुआवजा देती है। एमपी (MP) की सीमा में रहने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र (Maharashtra) के समान आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं।

अंतर्राज्यीय बैठक में सामने आई बात 

एमपी (MP) और महाराष्ट्र (Maharashtra) की मुख्य सचिवों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अंतर्राज्यीय बैठक में यह बात सामने आई। महाराष्ट्र (Maharashtra) की सीमा में रहने वाले लोग एमपी (MP) में वन्य प्राणी के हमले में मृत्यु होने पर मुआवजा प्राप्त करते हैं। अब दोनों राज्यों (महाराष्ट्र और एमपी) के मुख्य सचिवों ने संयुक्त गाइडलाइन बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

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मुआवजा देने के लिए संयुक्त SOP की जाएगी तैयार 

एमपी (MP) और महाराष्ट्र (Maharashtra) के सीमावर्ती जिलों सिवनी (Seoni) और नागपुर (Nagpur) में जंगली जानवरों के हमलों पर राहत और मुआवजा देने के लिए संयुक्त एसओपी (SOP) तैयार की जाएगी। एमपी सरकार (MP Government) के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र (Maharashtra) की चीफ सेक्रेट्री (Chief Secretary) ने सहमति दी है। सीमावर्ती गांवों में बाघ, तेंदुए और अन्य वन्य प्राणी घूमते रहते हैं और कभी-कभी ये जानवर नागरिकों पर हमला कर देते हैं।

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एमपी की मुख्य सचिव वीरा राणा (Veera Rana) ने पिछले दिनों दोनों राज्यों की वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में यह मसला उठाया था। महाराष्ट्र (Maharashtra) की सीमा में आने वाले पशुपालकों को एमपी (MP) का वन महकमा मुआवजा दे देता है लेकिन एमपी (MP) से महाराष्ट्र (Maharashtra) जाने वाले पशुपालकों को मुआवजा नहीं मिलता। इस पर महाराष्ट्र (Maharashtra) की मुख्य सचिव ने सहमति व्यक्त की है। अब दोनों राज्यों के वन अधिकारी संयुक्त मुआवजा की एसओपी (SOP) तैयार करेंगे जिसे राज्यों की सहमति से लागू किया जाएगा।

महाराष्ट्र में वन्य प्राणी हमलों पर 25 लाख मुआवजा, MP में 8 लाख

महाराष्ट्र (Maharashtra) में वन्य प्राणी हमलों में जान गंवाने वालों के परिजनों को 25 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि एमपी (MP) में यह राशि सिर्फ 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। एमपी में उपचार और स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।

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पिछले साल पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve) में बाघ के हमले में 3 लोग मारे गए थे। इसके बाद मुआवजा राशि को लेकर असंतोष था। महाराष्ट्र (Maharashtra) की तर्ज पर मुआवजा 25 लाख रुपए करने की मांग उठी थी।

एमपी के सीमावर्ती राज्यों में मुआवजे की स्थिति

छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी हमले में जान गंवाने पर 6 लाख रुपए मिलते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और गुजरात में 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। यूपी में स्थायी अपंगता पर 4 लाख, राजस्थान में 3 लाख, और गुजरात में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र (Maharashtra) में 25 लाख रुपए और स्थायी अपंगता पर 7 लाख रुपए मिलते हैं। एमपी (MP) में मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन यह तकनीकी अड़चनों के कारण लागू नहीं हो पाया है।

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