MP News : यशवंत क्लब इंदौर में पूर्व अध्यक्ष रहें परमजीत सिंहउर्फ पम्मी छाबड़ा और यशवंत क्लब के सचिव संजय गोरानी के खिलाफ म.प्र.कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने जिला न्यायालय में मानहानि के फ़ौजदारी परिवाद को अपराध धारा 356,2,3,4 एंव 3,5 बीएनएस के अंतर्गत दस - दस करोड़ की मानहानि का दावा दायर किया हैं। सीजेएम शशांक सिंह के निर्देश पर प्रथम श्रेणी कोर्ट में मानहानि दावा रजिस्टर्ड होकर न्यायालय ने तुकोगंज थाने से प्रतिवेदन तलब किया गया है।
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माफी मांगने का दिया था समय
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव के हाईकोर्ट अधिवक्ता विकास यादव ने बताया यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मी और वर्तमान सचिव संजय गोरानी ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव यादव पर व्यक्तिगत लांछन लगाते हुए अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए मनगढ़ंत आरोप लगाकर मानहानि का प्रयास किया था। यशवंत क्लब के पूर्व अध्यक्ष और सचिव को नोटिस देकर 15 दिन का समय माफी मांंगने का दिया था। नोटिस का समय पूर्ण होने के पश्चात दोनों के खिलाफ जिला न्यायालय में फ़ौजदारी परिवाद दायर करके दस-दस करोड़ की मानहानि का दावा किया गया हैं।
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अगली तारीख 20 जून
सीजेएम के यहां प्रस्तुत मानहानि के दावे में सीजीएम शशांक सिंह के निर्देश पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश हर्षिता सेंगर जेयूएफसी ने मानहानि दावा रजिस्टर्ड करते हुए तत्काल थाना तुकोगंज से मानहानि दावें में प्रतिवेदन तलब कर लिया हैं। मानहानि दावे में अगली तारीख़ 20 जून 2025 लगाई गई हैं।
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दो साल की सजा और जुर्माना
उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत मानहानि के दावे में दो साल की सजा एंव जुर्माने का प्रावधान हैं। उल्लेखनीय हैं की विभिन्न अनियमितताओं की शकायतों की जांच उच्चस्तरीय जॉंच शासन द्वारा की जा रहीं हैं।विधिवत जॉंच के पश्चात विभिन्न आरोपों में दोषी पाये जाने पर यशवंत क्लब के अध्यक्ष एंव सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाही होने की प्रबल संभावना हैं।