INDORE. यशवंत क्लब में चल रहे सदस्यता विवाद के बीच में कांग्रेस ने गुगली फेंकी है। कांग्रेस ने क्लब का संविधान देश के संविधान के विपरीत होने, नस्लवाद होने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पदाधिकारी ने इस लेकर पीएमओ, सीएम हाउस सभी जगह शिकायत करते हुए कहा कि यहां पर एसटी, एससी, ओबीसी सदस्य तो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। वहीं इस मामले में राकेश यादव के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कांग्रेस से उन्हें पार्टी से बाहर करने के लिए पत्र लिखा है।
यह हुई क्लब को लेकर शिकायत
मप्र कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश यादव ने यशवंत क्लब को कठघरे में लेते हुए शिकायत की है कि भारत के संविधान में प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत देश का किसी भी जाति या समाज का नागरिक यशवंत क्लब का सदस्य तयशुदा भुगतान करके बन सकता हैं। लेकिन यशवंत क्लब में अंग्रेजों के जमाने का कानून लागू हैं। यहां अभी भी नस्लवाद चल रहा है और पहले जो सदस्य बन गया था वह अपनी पत्नी, संतान और फिर उनकी संतान अपनी संतान को सदस्य बना सकती है, यह क्लब संविधान में ही प्रावधान है। लेकिन बाहर का कोई सदस्य नहीं बन सकता है।
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एसटी, एससी, ओबीसी ढूंढे नहीं मिलते
यादव ने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को कुलीनों के क्लब से दूर रखा जाता है। अभी सदस्यता फार्म भी दिए गए तो इन लोगों के नाम ढूंढे नहीं मिलते हैं। साफ है कि इन वर्गों से कुलीनों को चिढ़ है और उन्हें दूर रखा गया है।
खेल गतिविधियों नाम पर शराब का खेल
यह भी आरोप लगाए गए कि इस जमीन को कौड़ियों के भाव पर सरकार से खेल सुविधाओं के नाम पर लिया गया है, लेकिन यहां जमकर शराबखोरी होती है। खेल गतिविधियों में क्लब का योगदान कोई खास नहीं है।
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यह की गई मांग
शिकायत में इसके साथ ही मांग की गई है कि
- शासकीय लीज की भूमि पर खेल उपयोग हेतु प्रदत्त भूमि का कमर्शियल उपयोग करने के खिलाफ लीज निरस्त करने की कार्रवाई हो और व्यवसायिक दरों से 20 साल की लीज राशि वसूली हो।
- भारत के संविधान का उल्लंघन करके जातिगत एंव नस्ल भेदभाव के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक को क्लब का सदस्य नहीं बनाने को रोक कर आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- यशवंत क्लब में भारत के संविधान को दरकिनार करके अंग्रेजी हुकुमत के संविधान की शर्तों पर क्लब संचालित करके जाति एंव नस्ल भेद के आधार पर सदस्यता बनाने एंव सदस्यता कायम रखने के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 153A, 295 और 295A के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध के अंतर्गत एफआईआर हो।
- शासकीय लीज की भूमि पर खेल उपयोग हेतु प्रदत्त भूमि का कमर्शियल उपयोग करने के खिलाफ लीज निरस्त करने की कार्रवाई हो।
- यशवंत क्लब में आयोजित पार्टियों में शराब का उपयोग बिना परमिट 11 बजे के बाद भी अवैध रूप से किया जाता हैं।शराब का लायसेंस रूम होने के बाद भी अवैध रूप से 4-A से 4 में परिवर्तित किया गया।इसमें आबकारी अधिकारी की मिलीभगत है।
- लीज की भूमि पर सदस्यों की राशि से बिना टेंडर बुलाए अवैध निर्माण कार्य कराए जा रहें हैं। जबकि उक्त कार्य नगरनिगम या आईडीए को एजेंसी नियुक्त करके कराना चाहिए।
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अधिवक्ता बागड़िया ने की यादव की शिकायत
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उधर वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले में राकेश यादव के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से शिकायत करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग की है। बागड़िया ने कहा कि यादव क्लब पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो क्लब की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। वह आरोप लग रहे है कि क्लब अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। जबकि क्लब कई दशकों से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख, पहचान बनाए रखने में सफल हुआ है। यहां सदस्यता मिलना गर्व का विषय रहता हैष यादव के बयानों से पार्टी की छवि भी धूमिल होती है। उन्हें तत्काल पार्टी से बाहर किया जाए।
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