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Photograph: (The Sootr)
एसीबी (ACB) कोर्ट ने केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग (Central Bureau of Narcotics CBN) के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर IRS डॉ. सहीराम मीणा और उनके दलाल कमलेश धाकड़ को अफीम के पट्टे जारी करने और मुखिया नियुक्ति के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 3-3 साल की सजा सुनाई है। यह मामला सात साल पुराना है, जिसमें 26 जनवरी 2019 को सहीराम को राजस्थान (Rajasthan) के कोटा में सरकारी आवास पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। एसीबी को सूचना मिली थी कि अफीम लाइसेंसधारकों से विभागीय अधिकारियों द्वारा भारी रिश्वत वसूली जा रही है। इस कार्रवाई में रिश्वत की रकम अफीम काश्तकार के ग्राम मुखिया के माध्यम से वसूली जा रही थी।
IRS डॉ. सहीराम मीणा के रिश्वत लेने का कैसे हुआ खुलासा ?
26 जनवरी 2019 को कोटा एसीबी ने दोनों को ट्रैप किया था। उन्हें सूचना मिली थी कि अफीम लाइसेंसधारकों से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी अफीम पट्टे और मुखिया की नियुक्ति के लिए भारी रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत रकम ग्राम मुखिया के माध्यम से वसूली जा रही थी।
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IRS डॉ. सहीराम मीणा ने कितनी रिश्वत ली थी ?
एसीबी ने सहीराम मीणा को कोटा में उनके सरकारी आवास पर एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इसके साथ ही दलाल कमलेश धाकड़ और अफीम काश्तकार के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया।
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IRS डॉ. सहीराम मीणा ने गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण के बाद ली रिश्वत
26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के दिन, सहीराम मीणा को झंडारोहण के बाद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। हालांकि, झंडारोहण के समय उन्होंने कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी थी, जो उनके इस कृत्य से एक बड़ा विरोधाभास था।
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पूर्व IRS सहीराम मीणा के पूरे मामले का समझें
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IRS डॉ. सहीराम मीणा निकला 300 करोड़ से अधिक का आसामी
एसीबी ने सहीराम मीणा के कोटा और जयपुर स्थित आवासों की तलाशी ली। तलाशी में करीब 2.30 करोड़ रुपए की नकद राशि, 106 प्लॉटों, फ्लेटों और दुकानों के दस्तावेज मिले। इसके अलावा, लगभग 6.22 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। इसके अलावा पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन, कृषि भूमि सहित लगभग 300 करोड़ रुपये की संपत्ति भी एसीबी के हाथ लगी। यह संपत्ति उनके अवैध संबंधों और रिश्वत के माध्यम से इकट्ठा की गई थी।
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