फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बीडीएस डिग्री मेडिसिन की डिग्री के समान नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
Mukesh Sharma | Feb 15, 2026, 12:08 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने बीडीएस को मेडिसिन की डिग्री के समकक्ष मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार एम्पलॉयर है तो उसे पोस्ट के लिए पात्रता तय करने का अधिकार है। कोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकता।
News in Short
- हाई कोर्ट ने नहीं माना, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बीडीएस को मेडिसिन डिग्री के समान
- किसी भर्ती में पात्रता संबंधी शर्तों में हाई कोर्ट नहीं दे सकता दखल
- एक्सपर्ट कमेटी मान चुकी है बीडीएस व मेडिसिल में डिग्री समकक्ष नहीं
- पात्रता शर्तों में कोर्ट नहीं कर सकती बदलाव या संशोधन
- डेंटल डिग्रीधारक ने फूड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट की पात्रता को दी थी चुनौती
News in Detail
इसलिए कर दिया आवेदन रद्द
कानून में डेंटल को बाहर नहीं माना
कोर्ट को बताया गया कि एम्स दिल्ली और पुड्डुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आॅफ पोस्ट ग्रेजुएट एज्यूकेशन व रिसर्च ने आरटीआई में दिए जवाब में डेंटल को मेडिसिन की ही ब्रांच माना है।
अलग-अलग हैं दोनों
कोर्ट नहीं कर सकता तय
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