15 की पानी की बोतल के देने होंगे 15 हजार, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Ashish Bhardwaj | Aug 10, 2026, 19:31 IST
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
राजस्थान के बीकानेर में रेस्टोरेंट ने 20 रुपए की पानी की बोतल 35 रुपए में बेची। कंज्यूमर कोर्ट ने इसे अनुचित व्यापार माना और संचालक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
समझें क्या है पूरा मामला
- बीकानेर रेस्टोरेंट को पानी की बोतल महंगी बेचना पड़ा भारी।
- 20 रुपए की बोतल 35 रुपए में बेचने पर लगा 15 हजार जुर्माना।
- कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में सुनाया फैसला।
- अतिरिक्त वसूले 15 रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश।
- रेस्टोरेंट को मानसिक क्षति और केस खर्च भी देना होगा।
बोतल पर वसूले 15 रुपए ज्यादा
बिल देखने पर पता चला कि पानी की बोतल के 35 रुपए वसूले गए हैं, जबकि बोतल पर एमआरपी (MRP – Maximum Retail Price) सिर्फ 20 रुपए अंकित था।
जब उन्होंने 15 रुपए ज्यादा वसूलने पर आपत्ति जताई, तो रेस्टोरेंट स्टाफ ने उनके साथ अभद्रता की। इसके बाद हिमांशु ने अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस लेने के लिए संचालक को कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन न तो राशि लौटाई गई और न ही कोई जवाब दिया गया।
संचालक कोर्ट में नहीं हुआ पेश
नोटिस तामील होने के बावजूद रेस्टोरेंट संचालक आयोग के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद 20 नवंबर 2025 को एकतरफा कार्रवाई शुरू की गई। परिवादी ने अपना शपथ-पत्र और जरूरी दस्तावेज आयोग के सामने पेश किए।
आयोग ने माना अनुचित व्यापार
आयोग ने इसे सर्विस फॉल्ट और अनुचित व्यापार की श्रेणी में माना। आयोग ने आदेश दिया कि रेस्टोरेंट संचालक परिवादी को अतिरिक्त वसूली गई 15 रुपए की राशि लौटाए।
इस राशि पर 28 जून 2025 से 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 10 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए अलग से चुकाने होंगे।
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