/sootr/media/media_files/2025/09/25/shah-rukh-khan-2025-09-25-20-06-47.jpg)
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। जस्टिस सुदेश बंसल ने दोनों के खिलाफ भरतपुर में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर लगी रोक को बरकरार रखा हैं। भरतपुर में दोनों के खिलाफ डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है।
दोनों ब्रांड एंबेसेडर के साथ हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनसो किम, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग और शोरूम मालिकों का नाम भी एफआईआर में शामिल है।
मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा
कोर्ट ने दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष के बीच अगली सुनवाई से पहले मध्यस्थता की बैठक हो जानी चाहिए।
ये खबरें भी पढ़ें
माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना: राजस्थान के लिए क्या है इसका महत्व, जानिए
राजस्थान में स्टेट-नेशनल हाईवे पर लगेंगे आईटीएमएस कैमरे, वाहन चालकों के हर मूवमेंट पर रहेगी पैनी नजर
वकील का आरोप,कार ओवरटेक करते वक्त पिकअप नहीं लेती
कीर्ति सिंह ने FIR में बताया है कि उन्होंने जून 2022 में कंपनी की कार 23 लाख 97 हजार 353 रुपए में खरीदी थी। यह कार मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कुंडली,सोनीपत (हरियाणा) से ली थी।
सिंह का आरोप है कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त कार पिकअप नहीं लेती। सिर्फ आरपीएम बढ़ता है। कार के ओडोमीटर में खराबी लिखा आने का साइन नजर आने लगता है।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट
6-7 महीने कार चलाने के बाद इसमें टेक्निकल फॉल्ट आने शुरू हो गए। तेज चलने पर आवाज करने लगती और वाइब्रेट होने लगती थी। गाड़ी में इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पर खराबी का साइन दिखाता है।
इस वजह से कई बार एक्सीडेंट होते-होते बचा। जब इस समस्या को लेकर एजेंसी को बताया गया तो जवाब मिला कि कंपनी की इस कार का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो सही नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होने संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।
ये खबरें भी पढ़ें
राजस्थान में हर चौथी महिला के लिए शादी एक बुरा सपना! होना पड़ता घरेलू हिंसा का शिकार
राजस्थान में शिक्षक ने फर्जी डिग्री लगाई, रिटायरमेंट से 7 दिन पहले 32 साल की नौकरी रद्द
कोई स्पष्ट आरोप नहीं
एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में शाहरुख खान,दीपिका पादुकोण, एमडी अनसो किम और एक अन्य की ओर से याचिका दायर की गई। याचिकाओं में कहा गया कि हमारे खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है।
परिवादी वकील कीर्ति सिंह ने करीब तीन साल गाड़ी को चलाया है और 67 हजार से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। अगर उन्हें फिर भी किसी तरह की शिकायत थी तो इसके खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते थे। इस तरह के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती हैं। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 10 सितम्बर को अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी थी। मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us