बर्खास्तगी का आदेश निरस्त, हाई कोर्ट बोला-तथ्यों की जांच करना नियोक्ता का काम
Jageshwar prasad | Apr 20, 2026, 20:19 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सफाईकर्मी का बर्खास्तगी आदेश इसलिए रद्ध कर दिया, क्योंकि उसे बर्खास्तगी पर सुनवाई का मौका नहीं दिया। नगर निगम का कहना था कि साढ़े चार साल पहले नियुक्ति के समय वह नाबालिग था।
News In Short
- हाई कोर्ट ने एक सफाईकमी की बर्खास्तगी का आदेश किया रद्द।
- बर्खास्तगी का तर्क यह था कि नियुक्ति के समय नाबालिग था।
- स्थानीय निकाय निदेशक ने जवाब देने में दो साल का समय लगा दिया।
- नगर निगम ने नियुक्ति के साढ़े चार साल बाद हटाया।
- राजस्थान हाईकोर्टने कहा, तथ्यों की जांच करना नियोक्ता की जिम्मेदारी।
News In Detail
करीब साढ़े चार साल की नौकरी पूरी होने के बाद निगम ने नियुक्ति के समय आयु 18 वर्ष से कम होने को आधार मानते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। मीणा ने बर्खास्तगी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने तो नहीं छिपाई नहीं थी उम्र
लेकिन नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने आवेदन, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति, तीनो ही स्टेज पर आवेदन में बताए गए फैक्टस वैरिफाई नहीं किए। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के तहत बर्खास्तगी से पहले याचिकाकर्ता केा सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया।
नियुक्ति के समय नहीं था नाबालिग
सात सितंबर, 2018 को उसे नियुक्ति दी गई। उस समय उसकी आयु 17 साल 4 महीने थी। वहीं 1 जनवरी 2019 को उसकी आयु 17 साल 8 महीने की थी। निगम ने 23 अप्रेल 2019 और 29 मई 2020 को निदेशक, स्थानीय निकाय को उसका केस रेफर किया।
स्थानीय निकाय निदेशक ने उस पर जवाब देने में दो साल का समय लगा दिया। उस समय तक याचिकाकर्ता न्यूनतम आयु पार कर चुका था। वहीं 20 फरवरी 2023 को जब उसे बर्खास्त किया गया, तब उसकी उम्र 22 साल के आसपास थी।
लिपिकीय गलती से नियुक्ति हो गई
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