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Photograph: (the sootr)
Jaipur. राजस्थान सरकार ने कैब और डिलीवरी सेवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है, जिससे राज्य में OLA, Uber, Rapido जैसी कैब कंपनियों और डिलीवरी सेवाओं पर कड़े नियम लागू होंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।
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अनिवार्य हेल्थ पॉलिसी और सुरक्षा
नए नियमों के तहत अब राजस्थान में कैब यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए पांच लाख रुपए का बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। इससे न केवल यात्रियों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि दुर्घटनाओं के दौरान आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित होगी। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी कैब वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना भी अनिवार्य होगा। इनसे यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी।
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कैब चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
सरकार ने कैब कंपनियों के लिए चालकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को भी सख्त किया है। अब प्रत्येक कैब चालक को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराना अनिवार्य होगा। कैब चालकों के लिए दस लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी जरूरी किया गया है। यह कदम न केवल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि दुर्घटनाओं के मामले में उनकी वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा।
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कैब कैंसिल पर पेनल्टी
नए नियमों में यात्रियों की सुविधा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कैब बुकिंग कैंसिल करने पर पेनल्टी का प्रावधान है। यदि कोई यात्री अपनी कैब बुकिंग को कैंसिल करता है, तो उसे 100 रुपए तक की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इससे कैब कंपनियों और यात्रियों के बीच बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित होगी और बुकिंग कैंसिलेशन की अनावश्यक समस्याएं कम होंगी।
विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य
सभी कैब और डिलीवरी कंपनियों को 15 दिनों के भीतर परिवहन विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के इन कंपनियों का संचालन अवैध माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने इन नियमों को महज सात दिनों में लागू कर विभागीय स्तर पर तेज प्रशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया है। इससे राज्य में यात्री सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
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गिग वर्कर्स को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
- राजस्थान के नए नियमों के तहत अब कैब यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए पांच लाख रुपए का हेल्थ बीमा अनिवार्य कर दिया गया है।
- नए नियमों के तहत, गिग वर्कर्स और कैब चालकों के लिए पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और दस लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है।
- राजस्थान में सभी कैब और डिलीवरी कंपनियों को 15 दिनों के भीतर परिवहन विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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