कांग्रेस के दो विधायकों समेत नौ लोगों को जाम लगाने के मामले में एक-एक साल की सजा
thesootr Desk | Jun 18, 2025, 19:36 IST
CONGRESS MLA
राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों समेत नौ लोगों को 11 साल पुरानी रास्ता जाम करने के मामले में एक—एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2013 में हुआ था
जयपुर, 18 जून 2025: राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों समेत नौ लोगों को 11 साल पुरानी रास्ता जाम करने के मामले में एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2013 में हुआ था जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान जवाहरलाल मार्ग को जाम कर दिया गया था। अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।
2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर छात्र राजनीति से जुड़ी एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जवाहरलाल मार्ग को जाम कर दिया था और कई घंटे तक सड़क पर बैठकर विरोध जताया था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दो वर्तमान विधायक, लाडनूं से मुकेश भाकर और शाहपुरा से मनीष यादव, समेत कई अन्य नेता शामिल थे।
पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया, जिनमें धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और धारा 341 (रास्ता जाम करने) के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
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सुनवाई के दौरान, जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम- 19 की अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने इन आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद, सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसमें कांग्रेस के झोटवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी भी शामिल थे।इस फैसले के बाद, राजस्थान की राजनीति में भी हलचल मच गई है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे एक तरह से राजनीतिक साजिश के रूप में देखा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है, जबकि यह एक सामान्य विरोध था।
विपक्षी दलों ने इसे कानून और व्यवस्था के तहत एक सही कदम बताया और कहा कि जो भी अव्यवस्था फैलाता है, उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा।
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मामला और आरोप
पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया, जिनमें धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और धारा 341 (रास्ता जाम करने) के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
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न्यायालय का फैसला
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे एक तरह से राजनीतिक साजिश के रूप में देखा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है, जबकि यह एक सामान्य विरोध था।
विपक्षी दलों ने इसे कानून और व्यवस्था के तहत एक सही कदम बताया और कहा कि जो भी अव्यवस्था फैलाता है, उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा।
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