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Photograph: (the sootr)
झुंझुनूं जिले में अब शव रखकर प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है। जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग और पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक के दौरान चेतावनी दी है कि अब यदि कोई भी व्यक्ति किसी की मौत के बाद शव रखकर सड़क जाम करता है या प्रदर्शन करता है, तो उसके खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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क्यों लिया गया यह कठोर निर्णय?
बीते कुछ महीनों में कई बार देखने को मिला कि परिजनों ने अपने मृतकों के शव रखकर अस्पताल या कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में मुख्य मांगें होती थीं जैसे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, आर्थिक मुआवजा और पुलिस प्रशासन की जांच।
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ऐसे प्रदर्शनों के दौरान शासन और प्रशासन पर भारी दबाव बनता था और कई बार सरकार को इन मांगों के सामने झुकना पड़ता था। यही कारण था कि प्रशासन ने अब नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला लिया है, ताकि ऐसे प्रदर्शनों पर तुरंत काबू पाया जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
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कलेक्टर और एसपी का सख्त संदेश
कलेक्टर डॉ. गर्ग ने कहा कि शव रखकर प्रदर्शन करना न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह एक गैरकानूनी कृत्य भी है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है और कानून-व्यवस्था बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य से समाज में असंतोष पैदा होता है और यह राज्य की शांति व्यवस्था को प्रभावित करता है। वहीं पुलिस अधीक्षक बृजेश उपाध्याय ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को ऐसे प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया गया है।
त्योहारों पर सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता
आगामी नवरात्र, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े पर्वों को ध्यान में रखते हुए झुंझुनूं प्रशासन ने कानून-व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। कलेक्टर और एसपी ने यह भी कहा कि इन त्योहारों के दौरान जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान कानून-व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को इस दौरान संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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