/sootr/media/media_files/2025/09/19/cabinet-2025-09-19-16-35-45.jpg)
Photograph: (the sootr)
राजस्थान सरकार की शु्क्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने, राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा की फीस कम करने, दिवंगत कार्मिक के माता-पिता और दिव्यांग संतान के लिए पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों को सरल बनाने सहित कई फैसले हुए हैं। डिप्टी सीएम व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्वस्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जयपुर विधेयक लाया जाएगा।
आईएएस कृष्णकांत को केंद्र में मिली पोस्टिंग, राजस्थान सरकार नहीं थी इच्छुक, एनओसी भी ले ली थी वापस
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक 2025
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी।
राजस्थान सरकार का प्रवासी राजस्थानियों पर ध्यान : निवेश जुटाने के लिए होंगे रोड शो
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप
यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेन्स एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा, जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। नवीनतम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस यह विश्वविद्यालय हाई परफॉर्मेन्स ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा।
एनआरआई विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में राजमेस कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीट की फीस को तर्कसंगत बनाने का भी फैसला लिया गया। अब कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा की फीस का ढाई गुना किया गया है। इससे वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस निजी मेडिकल कॉलेज के बराबर, घटकर लगभग 23 लाख 93 हजार रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी। इससे राजमेस सोसायटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
शराब तस्करों पर राजस्थान सरकार की नजर-ए-इनायत, हो जाएगी बल्ले-बल्ले, जानें पूरा मामला
एनआरआई सीट खाली जा रही
राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें गवर्नमेंट फीस कोटा, 35 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट कोटा और 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटा की हैं। इन कॉलेजों में एनआरआई सीटों की वार्षिक फीस डॉलर में निर्धारित होने और इसमें पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान होने के कारण यह अब तक 31 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस लगभग 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। इस कारण राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई सीट खाली जा रही थीं।
अपने ही विधायक गरजे तो संभली राजस्थान सरकार, अब करेंगे विधायकों से मशवरा
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटन
कैबिनेट ने 5,200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। वहीं दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को 30 फीसदी पेंशन संबंधी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 62 (IV) को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इससे अब दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को भी नियम 62 (III) के अनुसार ही बढ़ी हुई पेंशन (अधिकतम 50 प्रतिशत तक) का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जो कार्मिक के जीवित होने पर बनती है।
/filters:format(webp)/sootr/media/media_files/2025/09/19/be-indian-buy-indian-2025-09-19-16-38-41.jpg)
नि:शक्त बच्चों को विवाह के बाद भी पेंशन
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 67 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के अनुसार अब मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग में स्वीकृत चतुर्थ पदोन्नति के पद वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक पर पदोन्नति के लिए प्रावधान निर्धारित किए जाने के लिए राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 में प्रस्तावित संशोधनों का भी अनुमोदन किया है। इसके साथ ही राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 में संयुक्त निदेशक के नवसृजित पद को शामिल किया जाएगा।