नरेश मीणा की जमानत याचिका फिर खारिज, सेशन कोर्ट से झटका, यह है पूरा मामला

राजस्थान में झालावाड़ सेशन कोर्ट से नरेश मीणा की जमानत याचिका फिर खारिज, पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद हंगामा और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में एक और झटका।

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Amit Baijnath Garg
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naresh meena

Photograph: (the sootr)

राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे के बाद हुए हंगामे और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में आरोपी नरेश मीणा को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मंगलवार को अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें अब न्यायिक अभिरक्षा में रहना पड़ेगा। यह फैसला उनके लिए एक गंभीर सेटबैक साबित हुआ है।

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला तब सामने आया, जब पिपलोदी स्कूल में एक दुर्घटना के बाद नरेश मीणा और उनके साथियों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। उनके खिलाफ आरोप लगे कि उन्होंने अस्पताल में राजकार्य में बाधा डाली और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। जिला अस्पताल के डीन और अधीक्षक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें नरेश मीणा, जयप्रकाश, मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के नाम शामिल किए गए थे।

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जमानत याचिका पर कोर्ट का निर्णय

न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि नरेश मीणा पर पहले भी समान प्रकृति के कई मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले न्यायालय को आरोपी के रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए। इसलिए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

नरेश के समर्थकों की नजर अब हाई कोर्ट पर

नरेश मीणा के समर्थक अब उनकी जमानत के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की ओर देख रहे हैं। इस मामले में उनकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है और अब वे हाई कोर्ट में अपील करने का विचार कर रहे हैं। इससे पहले, नरेश मीणा के सह आरोपी जयप्रकाश और मुरारी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन नरेश को अब तक राहत नहीं मिल पाई है।

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आगे क्या होगा?

इस मामले में अब पुलिस जांच चल रही है और आरोपी पर लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार और विपक्ष के बीच भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिपलोदी स्कूल हादसे ने एक बार फिर से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कार्यों के निष्पक्ष संचालन की जरूरत को उजागर किया है।

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महत्वपूर्ण विशेषताएं

जमानत याचिका खारिज : नरेश मीणा की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज किया।
पिछले रिकॉर्ड का हवाला : कोर्ट ने आरोपी के पिछले मामलों का हवाला देते हुए जमानत खारिज की।
हाई कोर्ट में अपील : नरेश मीणा के समर्थक अब हाई कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं।
राजकार्य में बाधा : पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद जिला अस्पताल में राजकार्य में बाधा डालने का आरोप।

FAQ

Q1: नरेश मीणा की जमानत याचिका क्यों खारिज की गई?
सेशन कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी क्योंकि उनके खिलाफ पहले भी समान प्रकृति के कई मामले दर्ज हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इन मामलों में जमानत देने से पहले अदालत को आरोपी के रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए।
Q2: क्या इस मामले में अन्य आरोपी को जमानत मिल चुकी है?
हां, नरेश मीणा के सह आरोपी जयप्रकाश और मुरारी को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
Q3: नरेश मीणा के समर्थक अब क्या करेंगे?
नरेश मीणा के समर्थक अब उनकी जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने का विचार कर रहे हैं।

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