NEET री-एग्जाम में हिजाब पहनी छात्रा को रोका, हंगामे के बाद जानें क्या हुआ?
Jageshwar prasad | Jun 21, 2026, 16:39 IST
अजमेर में NEET री-एग्जाम के दौरान हिजाब पहनने पर छात्रा को प्रवेश से रोका
राजस्थान के अजमेर में NEET री-एग्जाम के दौरान हिजाब पहनी छात्रा कुलसुम बानो को एंट्री पर रोका गया। परिजनों के विरोध के बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। NTA नियमों के तहत प्राइवेसी केबिन में जांच के बाद छात्रा को परीक्षा में बैठने दिया गया।
समझें क्या है पूरा मामला
- अजमेर में NEET री-एग्जाम के दौरान हिजाब पहनने पर छात्रा को प्रवेश से रोका।
- सुरक्षाकर्मियों ने हिजाब हटाने की शर्त रखी, जिससे परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो गया।
- छात्रा ने NTA के नियम 18 का हवाला देते हुए अपनी धार्मिक पोशाक की अनुमति मांगी।
- प्रशासन ने महिला सुरक्षाकर्मियों से निजी कक्ष में गहन जांच करवाकर छात्रा को प्रवेश दिया।
- NTA के नियमों में हिजाब, पगड़ी को पारंपरिक पोशाक में शामिल किया गया है।
उनका कहना था कि हिजाब हटाए बिना सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे छात्रा और परिजन भड़क गए और गेट पर हंगामा हो गया।
बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप और NTA की आधिकारिक गाइडलाइंस के तहत समाधान निकाला गया, जिसके बाद छात्रा को समय पर परीक्षा में बैठने का मौका मिला।
गेट पर क्यों भड़का विवाद?
इस शर्त को सुनते ही छात्रा और परिजन भड़क गए और धार्मिक आस्था व नियमों का हवाला देकर सख्त आपत्ति जताई। इससे मुख्य गेट पर अन्य परीक्षार्थियों की कतारें भी प्रभावित होने लगीं।
छात्रा ने रखा अपना पक्ष
छात्रा ने बताया कि उसने 3 मई को हुई मुख्य NEET परीक्षा में भी यही पारंपरिक पोशाक पहनी थी और तब किसी केंद्र पर नहीं रोका गया था। उसने यह भी कहा कि परिवार ने महिला सुरक्षा स्टाफ से पर्दे के पीछे पूरी चेकिंग करने का अनुरोध किया था, लेकिन शुरुआत में मना कर दिया गया।
प्रशासन के हस्तक्षेप से निकला हल
इसके बाद महिला सुरक्षाकर्मियों की एक टीम बुलाई गई। कुलसुम बानो को एक अलग प्राइवेसी केबिन में ले जाया गया जहां गरिमा का ध्यान रखते हुए गहन मैनुअल जांच की गई।
यह सुनिश्चित करने के बाद कि बुर्के-हिजाब में कोई प्रतिबंधित सामग्री, ब्लूटूथ डिवाइस या नकल की पर्ची नहीं है, छात्रा को उसी पोशाक में परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति मिल गई।
हिजाब, बुर्का, पगड़ी और कड़ा को लेकर क्या हैं नियम?
हिजाब, बुर्का, सिख समुदाय की पगड़ी, कड़ा और कृपाण को पारंपरिक पोशाक की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें पहनने की छूट है। लेकिन इसके लिए कुछ तकनीकी और प्रशासनिक नियमों का पालन अनिवार्य है।
पहला नियम समय का है। पारंपरिक पोशाक में आने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य रिपोर्टिंग समय से 1 से 1.5 घंटे पहले केंद्र पहुंचना होता है, ताकि जांच के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
दूसरा नियम गहन सुरक्षा जांच का है। हाई-टेक नकल रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर और मैनुअल जांच होती है, लेकिन यह जांच सिर्फ महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा और पूरी तरह बंद कमरे या पर्दे के पीछे की जाती है ताकि निजता बनी रहे।
तीसरा नियम धातु की वस्तुओं पर प्रतिबंध का है। सेफ्टी पिन, मेटैलिक हेयर क्लिप, ब्रोच या धातु के भारी बटन वर्जित हैं। हिजाब बांधने के लिए सूती धागे, कपड़े की सिलाई या बिना मेटल वाले रबर बैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आवेदन में विकल्प न चुनने पर भी खुला है रास्ता
FAQ
- अजमेर में NEET री-एग्जाम के दौरान क्या विवाद हुआ?
हिजाब पहनकर पहुंची छात्रा कुलसुम बानो को सुरक्षाकर्मियों ने प्रवेश द्वार पर रोक लिया और हिजाब हटाने की शर्त रखी। इससे परिजनों ने विरोध जताया और हंगामा हुआ। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से प्राइवेसी केबिन में जांच कर छात्रा को परीक्षा में बैठने दिया गया। - क्या NTA के नियमों के अनुसार पारंपरिक पोशाक में परीक्षा देना वैध है?
NTA के नियम 18 के अनुसार हिजाब, बुर्का, पगड़ी, कड़ा जैसी धार्मिक और पारंपरिक पोशाक पहनकर परीक्षा देना पूरी तरह वैध है। लेकिन इसके लिए तय समय से पहले पहुंचना और महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा निजी जांच कराना अनिवार्य है।
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