भ्रामक प्रचार देखकर लिया एडमिशन, नहीं लौटाई फीस, उपभोक्ता आयोग ने फिजिक्सवाला को माना दोषी

राजस्थान में सवाईमाधोपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने जयपुर के फिजिक्सवाला कोचिंग सेंटर को पांच हजार रुपए हर्जाने और छात्र से ली गई फीस के 42,817 रुपए 9 फीसदी ब्याज समेत अदा करने के आदेश दिए हैं।

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Mukesh Sharma
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Photograph: (the sootr)

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Jaipur. राजस्थान में सवाईमाधोपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने तय समय पर फीस वापस नहीं लौटाने पर जयपुर के फिजिक्सवाला कोचिंग सेंटर को दोषी माना है। आयोग ने कोचिंग सेंटर पर पांच हजार रुपए हर्जाने और छात्र से ली गई फीस के 42,817 रुपए 9 फीसदी ब्याज समेत अदा करने के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष कीर्ति जैन, सदस्य आरती शर्मा और अपर्णा पाराशर ने यह आदेश नंदकिशोर पाठक के परिवाद का निपटारा करते हुए दिए। 

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भ्रामक प्रचार देखकर फंसा

परिवादी ने बेटे को कोचिंग के लिए 17 जून, 2024 को फिजिक्सवाला कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराया था। यह एडमिशन कोचिंग सेंटर की बेबसाइट को देखकर कराया, जिसमें सुरक्षा सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया था। इसके लिए ए​डमिशन रजिस्ट्रेशन के रूप में पांच हजार रुपए दिए। साथ ही 18 जून, 2024 को फीस के रूप में 42,817 रुपए जमा करवाए। परिवादी की शिकायत थी कि कोचिंग संस्थान में हकीकत विपरीत मिली। उसने पाया कि वह भ्रामक प्रचार से प्रभावित होकर फंस गया। 

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मात्र दो दिन ही कोचिंग सेंटर पढ़ा

परिवादी के अनुसार बेटा कोचिंग में पढ़ने गया तो वहां सैकडों बच्चों को एक साथ एक हॉल में बैठा रखा था। हॉल में हवा तक नहीं आ रही थी और ना ही कोई सुविधा थी। टीचर भी आधा-अधूरा ही समझा पा रहे थे। शिकायत करने पर कोचिंग सेंटर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे कहा ​कि जैसा है वैसा ही रहेगा, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, अन्यथा ऑफ लाइन के स्थान पर ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। परिवादी का बेटा मात्र दो दिन ही कोचिंग सेंटर में पढ़ा और वापस सवाईमाधोपुर आ गया। 

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छह सप्ताह की शर्त, नहीं लौटाई फीस 

कोचिंग सेंटर की शर्त के अनुसार पढ़ाई पसंद नहीं आने या अन्य किसी भी कारण से बैच शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर फीस वापस ली जा सकती है। कोचिंग सेंटर ने फीस वापस लौटाने से इनकार कर दिया। सेंटर का कहना था कि जिस बैच में परिवादी के बेटे से एडमिशन लिया था, वह 10 मई,2024 को शुरू हो गया था। परिवादी के बेटे से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आॅन लाइन कन्वर्जन मांगा था और वह 28 जून तक क्लास में आया था। परिवादी ने तीन जुलाई को फीस वापस मांगी, लेकिन तब तक छह सप्ताह का समय पूरा हो चुका था।   

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कोचिंग सेंटर ने कर दिया फीस वापसी से इनकार

कोचिंग सेंटर का कहना था कि परिवादी के बेटे की कोचिंग की वास्तविक फीस 1,81,720 रुपए थी। छात्र के 10 वीं कक्षा में 90.33 फीसदी नंबर होने के कारण उसे फीस में 40 फीसदी का डिस्काउंट दिया था। इसलिए भी परिवादी फीस वापस लेने का अधिकारी नहीं है। 

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उपभोक्ता आयोग ने यह की टिप्पणी

जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि परिवादी के बेटे ने 17 जून, 2024 को कोचिंग में एडमिशन लिया था। 18 जून, 2024 को 42,917 रुपए जमा करवाए।  28 जून,2024 तक मात्र 10 दिन ही कोचिंग क्लास अटैंड की थी। तीन जुलाई, 2024 को उसने रिफंड या कन्वर्जन के लिए आवेदन किया। कोचिंग सेंटर ने ना ऑन-लाइन कोचिंग दी और ना ही रिफंड दिया। 10 मई, 2024 को बैच शुरु होना बताया है। फीस बैच शुरु होने के 6 सप्ताह में ही वापस ले सकते थे, जबकि छात्र ने 17 और 18 जून,2024 को एडमिशन लेकर फीस दी थी। ऐसे में 10 मई,2024 को बैच शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह गिनना न्याय संगत नहीं है। कोचिंग सेंटर का फीस वापस नहीं करना अनुचित व्यापार व्यवहार की कैटेगरी में आता है। 

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इसलिए लौटानी होगी फीस...

जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि छात्र ने मात्र 11 दिन ही कोचिंग क्लास अटैंड की थी। राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ के फैसले और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाईड लाइंस में आनुपातिक आधार पर फीस वापस लौटाने के निर्देश हैं। इस मामले में छात्र ने मात्र 11 दिन क्लास अटैंड की है। उसने एडमिशन ही 17 जून को लिया था तो बैच प्रारंभ होने की तारीख से छह​ सप्ताह गिनना अनुचित है। कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन फीस के पांच हजार रुपए रखकर शेष 42,817 रुपए 9 फीसदी ब्याज सहित दो महीने में परिवादी को लौटाए। साथ में क्षतिपूर्ति के दो हजार व परिवाद व्यय के तीन हजार रुपए भी अदा करे।

मुख्य बिंदू :

  • फिजिक्सवाला कोचिंग सेंटर को भ्रामक प्रचार और फीस न लौटाने के कारण दोषी ठहराया गया। कोचिंग सेंटर ने तय समय पर फीस वापस नहीं की, जिससे उपभोक्ता आयोग ने आदेश जारी किया।
  • कोचिंग सेंटर ने छात्र से ली गई फीस वापस करने से इनकार कर दिया, जबकि नियमों के अनुसार छात्र को छह सप्ताह के भीतर फीस वापस मिलनी चाहिए थी।
  • फिजिक्सवाला कोचिंग सेंटर को 42,817 रुपये की फीस 9% ब्याज सहित, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 2,000 रुपये हर्जाना के साथ 3,000 रुपये परिवाद व्यय अदा करने का आदेश दिया गया है।
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग फिजिक्सवाला कोचिंग सेंटर सवाईमाधोपुर
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