पॉक्सो एक्ट : IPL क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट ने आरोपों को नहीं माना झूठा

IPL क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज। राजस्थान के जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपों को झूठा नहीं माना। कोर्ट में मामला जारी रहेगा। कोर्ट का आरोपी के अपराध में शामिल होने से इनकार नहीं।

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Mukesh Sharma
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yash dayal

Photograph: (the sootr)

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Jaipur. युवती से रेप के आरोप का सामना कर रहे IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान के जयपुर की पॉक्सो कोर्ट 3 ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जज अलका बंसल ने कहा है कि प्रथम दृष्ट्या ऐसा नहीं लगता है कि आरोपी को झूठे आरोप में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक की गई जांच में आरोपी का अपराध में शामिल होना प्रकट होता है। 

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ढाई साल तक रेप करने का मामला

कोर्ट ने कहा कि उससे पूछताछ होना बाकी है। इसलिए इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता हैं। गौरतलब है कि जयपुर के सांगानेर सदर थाने में क्रिकेटर के खिलाफ नाबालिग लड़की को क्रिकेट में कॅरियर बनाने का झांसा देकर इमोशनल ब्लैकमेल कर उसके साथ ढाई साल तक रेप करने का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत IPL क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

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पीड़िता के पास चैट, फोटोज और वीडियो

पीड़िता के एडवोकेट दिवेश शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता और आरोपी के मोबाइल की सीडीआर बरामद की, जिसमें दोनों के बीच बातचीत होने की पुष्टि होती है। इसके साथ ही पीड़िता के बताए गए होटलों में दोनों के ठहरने का रिकॉर्ड भी है। पीड़िता के मोबाइल से मिली चैट, फोटोज और वीडियो के विशलेषण से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला बनता है।

कानपुर में एकेडमी में एडमिशन का झांसा

कोर्ट को बताया गया कि आरोपी ने 3-4 मई को जयपुर में आईपीएल खेलने के दौरान पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास होटल में बुलाया और संबंध बनाने के लिए कहा। इनकार करने पर आरोपी ने पीड़िता के पिता के केस को लेकर उसकी आर्थिक एवं भावनात्मक मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़िता को कानपुर में क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग करवाने का झांसा देकर सितंबर, 2023 में कानपुर बुलाकर होटल में जबरन रेप किया।

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हमेशा सार्वजनिक स्थान पर हुई मुलाकात

आरोपी क्रिकेटर के अधिवक्ता कुणाल जैमन ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक स्थान और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की है। वे कहीं भी अकेले नहीं मिले। पीड़िता ने आरोपी को कभी नहीं बताया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। एफआईआर में भी उसने पहली बार रेप होने के समय नाबालिग होने का जिक्र नहीं किया है। पीड़िता यह भी बताने में असमर्थ है कि कानपुर में रेप होने के बावजूद वह आरोपी के साथ कई शहरों में क्यों गई थी? 

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ब्लैकमेल करने की नीयत से मामला दर्ज

आरोपी यश दयाल की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि पीड़िता ने उसे परेशान, अपमानित और ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की नीयत से मामला दर्ज करवाया है। वह एक सम्मानित क्रिकेटर है और उसे महिलाओं का एक गिरोह झूठे आरोप लगाकर फंसा रहा है। पीड़िता ने स्वयं को उसके समक्ष वयस्क के रूप में प्रस्तुत किया था।

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पीड़िता की ही मिलीभगत

क्रिकेटर ने कहा कि वयस्क होने के नाते स्वयं बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के प्रार्थी से मुलाकात कर अपनी बदहाल आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। उसने क्रिकेट किट खरीदने के लिए पीड़िता को पैसे ट्रांसफर किए थे। इसके बाद भी पीड़िता किसी न किसी बहाने उससे रुपए ऐंठती रही। गाजियाबाद में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे भी पीड़िता की ही मिलीभगत है।

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