राजस्थान विधानसभा में तीन विधेयक पारित, नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं

राजस्थान विधानसभा में 4 सितंबर 2025 को कांग्रेसी विरोध और नारेबाजी के बीच तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिसमें श्रमिकों और महिलाओं के लिए अहम प्रावधान हैं।

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Nitin Kumar Bhal
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Photograph: (TheSootr)

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राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में 4 सितंबर 2025 को कांग्रेस (Congress) के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच तीन अहम विधेयक पारित हो गए। इनमें "कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025" (Factory (Rajasthan Amendment) Bill-2025), "राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025" (Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill-2025), और "राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025" (Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill-2025) शामिल हैं। इन विधेयकों के पारित होने से राज्य के श्रमिकों और महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार किए गए हैं।

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विधानसभा में कांग्रेस का गतिरोध जारी

विधानसभा में कांग्रेस के विधायक भारी विरोध (Protest) कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन तीनों विधेयकों को करीब 33 मिनट में पारित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि सरकार इन विधेयकों को पारित करने में पारदर्शिता का पालन नहीं कर रही है और इनका उद्देश्य श्रमिकों और महिलाओं के हित में बदलाव करने के बजाय कुछ खास वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इन विधेयकों के माध्यम से केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों और कारखानों के मालिकों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम श्रमिकों के लिए कोई फायदे का नहीं है और इससे महिलाओं की सुरक्षा (Safety) पर भी सवाल उठ सकते हैं।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 क्या है?

इस विधेयक का उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों के काम के घंटों में बदलाव और महिलाओं के लिए रात्रि पारी (Night Shift) में काम करने की अनुमति देने का था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (Food and Civil Supplies Minister Sumit Godara) ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा और बताया कि इस विधेयक के माध्यम से राज्य में श्रमिकों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति बनाई जाएगी।

राजस्थान में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति

इस विधेयक के तहत अब महिलाओं को कारखानों में नाइट शिफ्ट (Night Shift) में काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले प्रतिबंधित था। मंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम महिलाओं के लिए रोजगार (Employment) के नए अवसर पैदा करेगा और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करेगा।

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राजस्थान में कार्य घंटे 10.30 घंटे तक बढ़ाए

विधेयक के तहत कारखाना श्रमिकों (Factory Workers) के काम के घंटों को भी बढ़ाया गया है। अब श्रमिक एक दिन में 10.30 घंटे तक काम कर सकेंगे। पहले जो सीमा 8 घंटे प्रति दिन थी, उसे बढ़ाकर 10.30 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा, श्रमिकों को ओवरटाइम (Overtime) के रूप में 144 घंटे प्रति तिमाही काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 75 घंटे थी।

श्रमिकों के परिवार को ध्यान में रखना

मंत्री ने यह भी बताया कि श्रमिकों के लिए बिना अंतराल के 6 घंटे तक काम करने का प्रावधान किया गया है, जिससे वे अपनी शेष समय का उपयोग परिवार के साथ बिता सकेंगे। यह बदलाव श्रमिकों को अपनी जीवनशैली को बेहतर तरीके से संतुलित करने का अवसर देगा।

विधायकों के लिए नेवा एप क्या है?

NEVA एप (नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो भारत की सभी राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित और डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत और आसानी से उपलब्ध कराना है।

NEVA एप के मुख्य उद्देश्य और लाभ

  • कागज रहित कार्यप्रणाली:

    • विधानसभा के कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल बनाकर कागज की बचत की जाती है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।

  • सदस्य-केंद्रित पहुंच:

    • सदस्य अपने टैबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से संपर्क विवरण, नियम, नोटिस, विधेयक, प्रश्न और रिपोर्ट तक तुरंत पहुंच सकते हैं।

  • कुशल और पारदर्शी संचालन:

    • यह विधायी कार्यवाहियों को अधिक कुशलतापूर्वक संभालने में मदद करता है और सूचना का प्रवाह आसान बनाता है।

  • एकल डिजिटल भंडार:

    • यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी डेटा का एक एकीकृत डिजिटल भंडार बनाता है, जिससे जटिलताओं को समाप्त किया जाता है।

  • नागरिकों की सहभागिता:

    • NeVA 2.0 के तहत नागरिक अब संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को रियल-टाइम में देख सकते हैं और लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह कैसे काम करता है?

  • यह एक वर्कफ़्लो-आधारित (कार्य-प्रवाह पर आधारित) डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो विधायी निकायों से संबंधित सभी डेटा और कार्यों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है।

  • सदस्य सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत करने और अन्य जानकारी प्राप्त करने का उपयोग कर सकते हैं।

  • NeVA ने नोटिस और अनुरोध भेजने की पारंपरिक प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 क्या है?

यह विधेयक राजस्थान में माल एवं सेवा कर (GST) के नियमों में कुछ बदलावों को लागू करने के लिए था। इसमें व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए कुछ राहत प्रदान की गई है, ताकि वे आसानी से अपने कारोबार को चला सकें।

व्यापारियों को राहत

विधेयक के तहत व्यापारियों को माल एवं सेवा कर के संदर्भ में कुछ नई छूट (Exemption) और सुविधाएं दी गई हैं। इससे राज्य में व्यापार करने वाले उद्योगपतियों (Entrepreneurs) और व्यापारियों को लाभ होगा, क्योंकि यह उन्हें कर भुगतान में सुविधा प्रदान करेगा और कारोबार को आसान बनाएगा।

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राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025 क्या है?

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह विधेयक सदन के पटल पर रखा। इसके पारित होने से राज्य को 2,575 करोड़ 75 लाख 13 हजार रुपए की राशि (Funds) उपयोग में लाने की अनुमति मिली है। यह राशि राज्य की विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के लिए खर्च की जाएगी।

वित्तीय प्रबंधन में सुधार

विधेयक के पास होने से राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन में और अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। इससे राज्य के विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकार को अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

FAQ

1. राजस्थान में कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 के तहत महिलाओं को क्या लाभ होगा?
इस विधेयक के तहत महिलाओं को कारखानों में रात्रि पारी में काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के और अवसर मिलेंगे।
2. राजस्थान में श्रमिकों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं?
विधेयक के तहत श्रमिकों के काम के घंटों को बढ़ाया गया है, और उन्हें बिना अंतराल के 6 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी।
3. राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 में क्या बदलाव हैं?
यह विधेयक व्यापारियों को माल एवं सेवा कर के संदर्भ में छूट और सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे उनका कारोबार आसान होगा।
4. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025 के तहत कितनी राशि मंजूर की गई है?
राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025 के तहत 2,575 करोड़ 75 लाख 13 हजार रुपए की राशि मंजूर की गई है, जो राज्य के विकास कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।

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