भजनलाल कैबिनेट : अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब 180 दिन में आवेदन, किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ जमीन

राजस्थान सरकार की भजनलाल कैबिनेट मीटिंग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन अवधि 180 दिन तय की गई। वेटिंग लिस्ट की अवधि बढ़ाई गई और उच्च शिक्षितों के लिए उप-निरीक्षक पदों पर नए संशोधन किए गए। इसके साथ ही कैबिनेट में कई फैसले लिए गए।

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Amit Baijnath Garg
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Photograph: (the sootr)

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Jaipur. राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रित अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए 180 दिन में आवेदन कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 90 दिन की थी। बुधवार को यह फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ​मीटिंग में लिया गया। 

इसके लिए राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति के नियम 1996 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन से मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभिन्न दस्तावेज और शपथ-पत्र तैयार करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा। 

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अब एक साल तक मान्य वेटिंग लिस्ट

कैबिनेट ने फैसला किया है कि किसी भर्ती परीक्षा के बाद बनने वाली वेटिंग लिस्ट या आरक्षित लिस्ट एक साल तक मान्य होगी। पहले यह लिस्ट छह महीने के लिए ही मान्य होती थी। इसके लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके बाद एक साल तक की अवधि में वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश की जा सकेगी। 

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उच्च शिक्षित भी बन सकेंगे उप-निरीक्षक 

राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम 1963 में मोटर वाहन उप-निरीक्षक पद की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया जाएगा। अब तक मोटर वाहन उप-निरीक्षक पद की सीधी भर्ती के लिए सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ ऑटोमोबाइल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक या समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही पात्र थे। 

उच्चतर योग्यता वाले भी आवेदक

संशोधन के बाद अब उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के एक वर्षीय अनुभव की अनिवार्यता एवं परिवहन यान श्रेणी के लाइसेंस धारक होने की अनिवार्यता समाप्त की गई है। राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम 1979 में विभागीय पदोन्नति समिति के गठन संबंधी प्रावधान को जोड़ा जा रहा है। इससे लंबित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी।

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अनुकंपा नियुक्तियों को किया एकसाथ 

कैबिनेट ने मृत अथवा स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों और पैरा मिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने संबंधी 7 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना, 8 अगस्त, 2022 को जारी उत्तराखंड त्रासदी में मृत या लापता होने के पश्चात मृत घोषित किए गए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की अधिसूचना और कोविड के कारण अनाथ हुए व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 6 फरवरी, 2024 को जारी अधिसूचना को विविध सेवा नियमों में शामिल किया है। 

इन अधिसूचनाओं के प्रावधानों को अब राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 में शामिल किया गया है।

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विशेष पर्यटन क्षेत्रों का होगा विकास

कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के तहत निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधार, स्वच्छता एवं सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को मजबूत करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा पर्यटन इकाइयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने पर बल दिया है। 

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पर्यटन नीति में व्यापक प्रावधान

इस नई नीति में धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास, वन एवं धार्मिक क्षेत्रों के आस-पास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, बर्ड-वॉचिंग सर्किट, प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लाइट-साउंड शो, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रेवल कार्ड, होम-स्टे एवं पेइंग गेस्ट सुविधाओं को बढ़ावा देने जैसे व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ जमीन

कैबिनेट ने किशनगढ़ हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे बड़े विमानों के सिंगल साइड ऑपरेशन के लिए 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) की स्थापना हो सकेगी। इससे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर कोहरे तथा रात्रि के समय भी विमानों का सुरक्षित-निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा।

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