राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, एग्जाम से पहले सिलेबस जारी करने के निर्देश
Mukesh Sharma | Dec 03, 2025, 18:54 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। पहले यह परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक आयोजित होनी थी। हाई कोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से पहले विस्तृत सिलेबस जारी हो। इसके 30 दिन बाद ही परीक्षा ली जाए।
Jaipur. राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएससी की ओर से 7 से 20 दिसंबर तक होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आरपीएससी को विषयों से संबंधित सिलेबस आरपीएससी की साइट पर अपलोड करने और इसके 30 दिन बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
एसआई की नई भर्ती में फिर इंटरव्यू का प्रावधान, पीएम मोदी की घोषणा को आरपीएससी नहीं कर रहा लागू
जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश यदुराज सिंह फौजदार व अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए। याचिकाकर्ता के एडवोकेट आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 18 सितंबर को 30 विषयों के 574 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।
आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की हाई कोर्ट में अपील, बोले-इंटरव्यू बोर्ड बनाने का काम डीजीपी का
शर्त थी कि आरपीएससी की साइट पर सभी विषयों का सिलेबस परीक्षा से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होनी है, लेकिन अब तक सिलेबस नहीं दिया। आरपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन के साथ जारी सिलेबस ही इस परीक्षा के लिए भी मान्य है।
साख बचाने को जूझ रहे आरपीएससी में तीन नए सदस्य नियुक्त, बाकी भी जल्द मिलने के आसार
'अकर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' हो आरपीएससी का ध्येय वाक्य, वह हर गलती का जिम्मेदार
सचिव रामनिवास मेहता बुधवार को कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि उन्हें आरपीएससी की तकनीकी टीम ने सिलेबस अपलोड कर दिया है। 2023 के विज्ञापन के साथ जारी सिलेबस के ही मान्य होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि आरपीएससी की आंतरिक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया था।
आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य संकट में, सरकार के अगले कदम का इंतजार!
याचिकाकर्ता के एडवोकेट सैनी ने कोर्ट को बताया कि अब तक साइट पर सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त आंतरिक बैठक में तय करने के बाद 2023 वाला सिलेबस ही मान्य होने की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई।
इस पर हाई कोर्ट ने आरपीएससी को 7 दिसंबर से शुरू होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द करते हुए विस्तृत सिलेबस जारी करने और इसके 30 दिन बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
एसआई की नई भर्ती में फिर इंटरव्यू का प्रावधान, पीएम मोदी की घोषणा को आरपीएससी नहीं कर रहा लागू
अब तक सिलेबस नहीं बताया
आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की हाई कोर्ट में अपील, बोले-इंटरव्यू बोर्ड बनाने का काम डीजीपी का
2023 का ही सिलेबस होगा मान्य
साख बचाने को जूझ रहे आरपीएससी में तीन नए सदस्य नियुक्त, बाकी भी जल्द मिलने के आसार
आरपीएससी ने जानकारी नहीं दी इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2023 का भर्ती विज्ञापन तो रद्द हो चुका है। आरपीएससी ने कभी भी 2023 के रद्द हो चुके विज्ञापन के साथ जारी सिलेबस के ही मान्य होने की जानकारी नहीं दी। इस पर कोर्ट ने आरपीएससी सचिव को बुधवार को व्यक्तिश:बुलाया था।
तय तो कर लिया, लेकिन बताया नहीं
आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य संकट में, सरकार के अगले कदम का इंतजार!
नए सिरे से तय करो
इस पर हाई कोर्ट ने आरपीएससी को 7 दिसंबर से शुरू होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द करते हुए विस्तृत सिलेबस जारी करने और इसके 30 दिन बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
By VINAY VERMA
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान
By Ashish Bhardwaj
वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
By Arohi Raj
हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड
By Umeshwari Baghel