राजस्थान कैबिनेट का फैसला, वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत पंचायत और नगरीय चुनाव
Jageshwar prasad | Aug 07, 2026, 20:35 IST
CM भजनलाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026, फॉरेस्ट नीति और वन स्टेट वन इलेक्शन को मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों के बीमा नियमों में भी संशोधन किया गया।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले: OBC सिफारिशें स्वीकृत, One Election को मंजूरी
- राजस्थान में अब 125 दिन की रोजगार गारंटी, मनरेगा से 25 दिन ज्यादा
- खाद्य प्रसंस्करण नीति: किसानों को 1.5 करोड़ तक का अनुदान
- सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सेवानिवृत्ति तक मिलेगा बीमा
- 5 साल में 50 करोड़ पेड़, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित
किसानों, श्रमिकों, कर्मचारियों और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े फैसले हुए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी।
OBC सिफारिशें स्वीकृत, एक साथ होंगे चुनाव
दूसरा बड़ा फैसला ओबीसी आरक्षण को लेकर आया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की सिफारिशें 5 अगस्त 2026 को सरकार को मिली थीं। कैबिनेट ने इन्हें स्वीकार कर लिया। अब नगरीय निकाय एवं पंचायत राज अधिनियम में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान हो गया है। इसके बाद अब इन वर्गों की सीटों के आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी।
किसानों और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
राजस्थान फूड पार्क विकास नीति, 2026को भी अनुमोदन मिला। इसके तहत प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर चरणबद्ध रूप से फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।
अनुदान की बड़ी व्यवस्था:
- 50 लाख रुपये तक के ऋण पर60%पूंजीगत अनुदान
- 50 से 100 लाख रुपये तक के ऋण पर50%अनुदान
- 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर40%(अधिकतम 1.5 करोड़ तक) अनुदान
- एफपीओ, टीएसपी क्षेत्रों, एससी/एसटी एवं महिला उद्यमियों कोअतिरिक्त 5%अनुदान
श्रमिकों के लिए नए नियम
- सप्ताह में 48 घंटेकार्य
- साल में 2 बार(1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) महंगाई भत्ते में संशोधन
- लगातार 5 घंटे काम के बादआधे घंटेका विश्राम अंतराल
- अवकाश के दिन काम करने परओवरटाइमका प्रावधान
- नियोक्ताओं के लिएवेतन पर्चीदेना अनिवार्य
ग्रामीणों को 125 दिन की रोजगार गारंटी
सरकारी कर्मचारियों को बीमा लाभ
हरियाली और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा
अक्षय ऊर्जा परियोजनाओंके लिए भूमि आवंटन के नियमों में संशोधन हुआ। परियोजना विकासकर्ताओं को आवंटित भूमि का10% हिस्सावृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा। सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिएप्रति मेगावाट 2 हेक्टेयरभूमि आवंटित की जाएगी। राज्य में अब तक 49 हजार मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। 2030 तक 125 गीगावाट का लक्ष्य है।
सीमेंट उद्योगों को भूमि आवंटन
- स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेडको 254 हेक्टेयर भूमि,6,200 करोड़रुपये का निवेश
- अल्ट्रा टेक सीमेंटको 107 हेक्टेयर भूमि आवंटित
9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान
मंत्री जिलों का दौरा करेंगे
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